दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेता की जांच कर रही है। अदालत ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा नहीं किया है। “सीधा तथ्य यह है कि सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) का मामला दर्ज किया है। वर्तमान अदालत इन कार्यवाही की वैधता में नहीं जा सकती है। तथ्य बताते हैं कि कुछ डीए नकाबपोश थे। अदालत को प्रथम दृष्टया मामला देखना है।”
न्यायाधीश ने कहा, “व्यापक संभावनाएं दर्शाती हैं कि उनसे जुड़ी कंपनियां उनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं। विशेष न्यायाधीश के आदेश (जैन को जमानत खारिज करने) में कोई विकृति नहीं है। आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है।” जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं। साथ ही वैभव जैन और अंकुश जैन उनके सह-आरोपी हैं। निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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