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Bihar: आरक्षण के मुद्दे पर बोले तेजस्वी यादव, CM नीतीश कुमार पर किया तंज

Tejashwi on reservation

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Tejashwi on reservation: बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को रद्द करने के फैसले के बाद इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया है. उन्होंने कहा है कि हैरानी इस बात की है कि इस पर CM नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं. माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के कई बार पैर छुए हैं. इस बार भी पैर छूकर नौवीं अनुसूची में इस बढ़े हुए आरक्षण को डलवाएं.

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तेजस्वी ने कहा कि हम आहत हुए हैं. हम लोगों को पहले भी संदेह था कि बीजेपी के लोग किसी भी हालत में आरक्षण को रोकने का काम करेंगे. हमने इस बात को चुनाव में भी कहा था, बीजेपी के लोग आरक्षण विरोधी हैं. जब हमने जाति आधारित गणना कराई थी तब भी इन लोगों ने कोर्ट में पीआईएल कराकर इसे रुकवाने का प्रयास किया था.

तेजस्वी बोले, सॉलिटियर जनरल को भी एफिडेविट डालने के लिए खड़ा किया गया. अंत में हम लोगों की जीत हुई. हम लोगों ने सर्वे भी करवाया. उसके बाद 75 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलित, आदिवासियों का हम लोगों ने बढ़ाया. ईडब्ल्यूएस का 10 प्रतिशत छोड़ा.

उन्होंने कहा, हम लोगों ने नवंबर में कर दिया था यह काम. दिसंबर 2023 में महागठबंधन का जो कैबिनेट था उसने केंद्र सरकार से गुजारिश की थी कि इसे नौवीं अनुसूची में डाला जाए. लेकिन यह कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ. पता नहीं क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं. हम लोगों ने तो लगातार इसकी लड़ाई लड़ी. हमारा अनुरोध है कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए हैं. इस बार भी पैर छूकर नौवीं अनुसूची में इस बढ़े हुए आरक्षण को डलवाएं.

अगर नहीं हो सर्वदलीय कमेटी पीएम से मिले और इस नौवीं अनुसूची में डालने की मांग करे. हम लोग चाहते हैं कि वंचित शोषित समाज का जो अधिकार है उसे मिले. हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे. बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो आरजेडी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी. CM को चिट्ठी भी लिखेंगे.

दरअसल बिहार में आरक्षण को लेकर CM नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर  हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया है। बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पारित किया था। इस कानून में बिहार सरकार ने 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाए जाने का फैसला किया। जिसपर हाईकोर्ट का फैसला आया है।

रिपोर्टः संजीव राय, ब्यूरोचीफ, बिहार

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