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UP: नाबालिक के दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

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भदोही: 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्या के मामले में न्यायालय (Bhadohi) ने महज 2 महीने के भीतर फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास के सजा से दंडित किया है। साथ ही 75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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बता दें कि दिनांक 15.12.2022 को भदोही के थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत नाबालिगा के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में धारा 302, 377, 376-A सपठित धारा 375 A-B मा० दं० सं० व धारा 50)(iv)/6 सपठित 5(m)/b पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मासूम संग दुराचार व हत्या करने के आरोपी नेबूलाल उर्फ नीबू बनवासी निवासी-मइहरदोपट्टी थाना चौरी, जिला भदोही को पुलिस ने घटना के 24 घण्टे के भीतर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था साथ ही 12 दिनों में ही चार्जशीट न्यायालय भेज दिया था।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बंधित अपराध में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, डॉ० अश्वनी कुमार मिश्रा एवं श्री कौलेश्वर नाथ पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 13 फरवरी को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो). कोर्टसं0-1, भदोही की अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्त नेवू लाल उर्फ नीबू लाल बनवासी पुत्र फूलचन्द्र को धारा 304-1 व पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास व रुपये 75,000 (पचहत्तर हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

भदोही जनपद के चौरी थाना इलाके के मुकुंदीपुर बहुतरा गांव के पास तालाब किनारे झाड़ियों में एक 8 वर्षीय दलित मासूम बच्ची का शव मिला था। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या किये जाने की आशंका जताई गई थी। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार, एडिशनल एसपी व सीओ आदि ने घटना का जायजा लिया था। फॉरेसिंक टीम व पुलिस की फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलन व पूछताछ, विवेचना किया था। बता दें कि मासूम के घर में घटना के एक दिन पूर्व शादी समारोह था। और घटना की गत रात्रि (बीती रात) भोज यानी खानपान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में रिश्तेदार व गांव के कुछ लोग शामिल हुए थे। परिजनों का कहना था कि बच्ची रात्रि 10 बजे तक परिजनों के साथ ही थी।

रिपोर्ट: रामकृष्ण पाण्डेय, (भदोही)

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