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दुष्कर्म के प्रयास में 7 साल की सज़ा, 4 साल बाद आया फैसला

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यूपी: उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पॉस्को कोर्ट ने गुरुवार को एक दस वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।

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साल 2017 में शाहपुर थाना क्षेत्र में रिश्ते के एक ताऊ ने अपनी 10 वर्षीय भतीजी को दो घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म का प्रयास कर अश्लील हरकत की थी। जिसके चलते पीड़ित बच्ची आरोपी ताऊ के हाथ में काटकर वहाँ भाग निकली और घर जाकर अपने परिजनों को आप बीती बताई। जिसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों द्वारा शाहपुर थाने में आरोपी दीपांकर के विरुद्ध धारा 376,511 और 7/8 पॉस्को एक्ट में मुक़दमा दर्ज कराया था। जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को 4 साल बाद पॉस्को कोर्ट ने आरोपी दीपांकर को 7 साल की सजा और 10 हज़ार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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