मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिए हैं. यह चुनाव 4 दिसंबर 2021 को घोषित किए गए थे. ये निर्णय विधि विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है. उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी.
निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर राय-शुमारी की थी. मंगलवार को हुई बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. पंचायत चुनाव पर अब आधिकारिक तौर पर रोक लग गई है.
आपको बता दे कि, रविवार को शिवराज कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था. जिसमें 4 दिसंबर को चुनाव की तिथि की घोषणा की गई थी. इससे पहले 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने OBC के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इस फैसले को राज्य और केंद्र सरकार ने चुनौती दी है. इन याचिकाओं पर सुनवाई 3 जनवरी को होगी.
Farrukhabad: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज के रामलीला ग्राउंड में…
UP: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा तथा…
Badaun: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बदायूं पहुंचे. जहां पर उन्होंने आंवला लोकसभा…
Bhadohi: भदोही लोकसभा सीट पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे. जिसको लेकर…
Arvinder Singh Lovely: दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को कांग्रेस को बड़ा झटका…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेहाद की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए।…
This website uses cookies.