अकाली नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सोमवार तक रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि सोमवार 31 जनवरी को सुनवाई तक पंजाब पुलिस मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद मजीठिया ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पिछले महीने मजीठिया पर एनडीपीसी एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज़) NDPS ACT के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उधर अपनी सफाई में मजीठिया का कहना है कि पंजाब सरकार उन पर बदले की कार्रवाई के तहत उन्हें इस मामले में घसीट रही है।
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