अमूमन हम अख़बारों में और न्यूज़ चैनल पर सुनते हैं की सीबीआई ने किसी नेता के घर छापा मारा , या सीबीआई जांच के हुए आदेश. पर क्या आप जानते हैं कि सीबीआई का का इतिहास क्या है और इसकी कार्य करने का तरीका
सीबीआई का इतिहास क्या है?
जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी 2nd World War के दौरान, युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए ब्रिटिश और भारत के बीच 1941 में हुए युद्ध के समय एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान) का गठन किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में औपचारिक रूप से दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विंगों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने की अनुमति दी गई थी। समय बदला और फिर वर्ष 1963 में, भारत सरकार की रक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, और गबन के साथ-साथ सामाजिक अपराध, विशेषकर जमाखोरी, की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी (CBI) की स्थापना की गई थी।
वर्ष 1946 का यह अधिनियम, जो सीबीआई के कार्य एवं शक्तियों को संचालित करता है, ये 6 खंडों वाला एक बहुत ही छोटा सा कानून है। यह एजेंसी को केवल उन अपराधों की जांच करने की अनुमति देता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। एक तरह से कह सकते हैं यह एजेंसी, किसी राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब है, ज्यादातर मामलों में, राज्यों ने केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए सहमति दी है। यह एजेंसी संसद सदस्य की भी जांच कर सकती है।
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