नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने दो सौ करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का मानना है कि उनके विरुद्ध लगे आरोप काफी गंभीर हैं।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद से परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप काफी गंभीर हैं। माफ करिए, हमने निर्णय ले लिया है। हाई कोर्ट पहले ही मामले की जांच कर चुका है।
लीना पॉलोज की ओर से पेश वकील आर बसंत ने उन्हें जमानत देने में कोर्ट की अनिच्छा को महसूस करने के बाद याचिका वापस ले ली। और मामले को वापस लिया गया। ऐसा मानकर उसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि वकील को मामले में आगे न बढ़ने के आदेश हैं। याचिका को अप्रभावित मानते हुए खारिज किया जाता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्यारह जुलाई को लीना पॉलोज की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच से पता चला है कि दंपति ने संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने में मिलकर कार्य किया है। और अपराध से प्राप्त आमदनी का उपयोग अपने पेशा और अन्य हितों को बढ़ावा देने के लिए किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच से पता चला है कि अपराध के आमदनी का उपयोग हवाई यात्रा और बॉलीवुड हस्तियों के लिए महंगे व ब्रांडेड उपहार खरीदने के लिए किया गया था।
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