Karnataka News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार अपने पदाधिकारियों को छह महीने से अधिक नहीं सौंप सकती। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि पद को शीघ्रता से भरा जाना चाहिए। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने राज्य को केएसपीसीबी अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति पर अपने अपडेटेड दिशानिर्देशों को फिर से तैयार करने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय ने आदेश में कहा, “हम इस बात पर जोर देते हैं कि केएसपीसीबी के अध्यक्ष के कार्यालय में ‘आकस्मिक रिक्ति’, इसका कारण जो भी हो, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए खंड 10 और 11 में उल्लिखित (राज्य सरकार) पदाधिकारियों द्वारा कब्जा नहीं किया जाएगा। इसलिए, चयन के माध्यम से मानक नियुक्ति बिना किसी देरी के की जानी चाहिए”। 31 अगस्त, 2023 के राज्य के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव या वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नियमित नियुक्ति तक किसी भी रिक्ति के मामले में केएसपीसीबी के अध्यक्ष का पदेन कार्यभार संभाल सकते हैं।
हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पाया कि सरकार के पास ‘आकस्मिक रिक्ति’ को न भरने का व्यापक विवेकाधिकार था और वह भी बिना कोई कारण बताए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ‘कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए’, ताकि आकस्मिक रिक्तियों को भरने में देरी होने पर कारण बताए जा सकें। बता दें कि न्यायालय केएसपीसीबी अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित आठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें से एक याचिका में निवर्तमान अध्यक्ष डॉ शांत ए थिमैया की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई थी।
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