नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में 600 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द् करने के खिलाफ दर्ज याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अमेरिका स्थित गैर-सरकारी संगठन (NGO) को लेकर ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है, हजारों गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण को गलत तरिके से रद्द करना सही नही होगा। कोविड महामारी के समय में संगठनों ने लाखों भारतीयों की मदद की है। लेकिन अब लाइसेंस रद्द करना उन लाखों भारतीयों के अधिकारों का हनन है जिनकी वे सेवा करते हैं।
इस याचीका में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में भी बताया गया है। हालांकि, 6 जनवरी को केंद्र सरकार ने FCRA लाइसेंस को रिन्यू किया था। आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) 1950 में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी, गरीबों और लाचार लोगों की मदद के लिए बनाई गई थी। MHA द्वारा स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक मण्डली ने मदर टेरेसा के दान का FCRA लाइसेंस बहाल किया।
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