नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने बताया है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scraping Policy) के तहत प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई को अधिसूचित किया है।
बता दें कि, इस नीति में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों (polluting vehicles) को हटाने के लिए वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने और जुर्माना (fine) लगाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के रखरखाव और उनमें ईंधन की लागत अधिक आती है।
मालूम हो कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्चा ज्यादा होता है। वहीं, मंत्रालय का कहना है कि प्रोत्साहन के तौर पर ऐसे नए वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क में छूट मिलेगी। साथ ही जो किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में वाहन जमा कराने के प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे जाएंगे।
मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस पांच हजार रुपये होगी। इसके अलावा नए वाहन के रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ छह सौ रुपये होगी। 15 साल से ज्यादा पुरानी बाइक के नवीनीकरण का शुल्क एक हजार रुपये होगा। मगर नई बाइक के पंजीकरण का शुल्क केवल तीन सौ रुपये होगा।
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