नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को अदालत से बड़ी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम बेल दे दी है। चंद्रबाबू नायडू को जमानत मिलते ही उनके समर्थकों ने प्रदेश में जगह जगह पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन, अंतरिम बेल देने के साथ ही उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू पर कई बड़ी शर्तें भी लगाई दी हैं।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए अंतरिम बेल प्रदान की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नायडू को 24 नवंबर को पुलिस के पास सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही बेल के लिए मुख्य याचिका पर दस नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू इस दौरान किसी भी मीडिया या राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते है। वह हॉस्पिटल जाने के अलावा अन्य किसी प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो सकते।
लगभग 52 दिनों बाद बेल मिलने पर राजमुंदरी जेल से बाहर आकर पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थनाएं की। मैं न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना और विश्व भर से मिले इस प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू के स्वागत में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ी थी।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने 9 सितंबर को पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास कोर्पोरेशन घोटाले से संबंधित मामले में सीआईडी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
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