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ईसाई और इस्लाम में धर्मान्तरित अनुसूचित जातियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार करेगी पैनल गठित

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दूरगामी प्रभावों के साथ एक कदम में केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों या दलितों जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने के लिए तैयार है।

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इस तरह के एक आयोग के गठन के प्रस्ताव पर केंद्र में सक्रिय रूप से चर्चा की जा रही है और जल्द ही एक निर्णय होने की संभावना है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने इस तरह के कदम के लिए हरी झंडी दे दी है। पता चला है कि इस प्रस्ताव पर गृह, कानून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और वित्त मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

इस तरह के आयोग के गठन का कदम उन दलितों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कई याचिकाओं के मद्देनजर महत्व रखता है, जो ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले दलितों के लिए एससी आरक्षण का लाभ चाहते हैं।

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, अनुच्छेद 341 के तहत यह निर्धारित करता है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। मूल आदेश जिसके तहत केवल हिंदुओं को एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, 1956 में सिखों को शामिल करने के लिए और 1990 में बौद्धों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।

प्रस्तावित आयोग में तीन या चार सदस्य हो सकते हैं जिसके अध्यक्ष के पास केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद हो – और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसके पास एक वर्ष से अधिक की संभावित समय सीमा हो सकती है।

ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों की स्थिति और स्थिति में बदलाव के मानचित्रण के अलावा प्रस्तावित आयोग वर्तमान एससी सूची में अधिक सदस्यों को जोड़ने के प्रभाव का भी अध्ययन करेगा।

यह मुद्दा दलितों तक ही सीमित है क्योंकि एसटी और ओबीसी के लिए कोई धर्म-विशिष्ट जनादेश नहीं है। डीओपीटी की वेबसाइट में कहा गया है, “अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के अधिकार उसके धार्मिक विश्वास से स्वतंत्र हैं।” इसके अलावा मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद कई ईसाई और मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की केंद्र या राज्यों की सूची में जगह मिली है।

एससी समुदाय के लिए उपलब्ध प्रमुख लाभों में केंद्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण, एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटा है।

मुख्य रूप से ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले दलितों के लिए एससी आरक्षण लाभ का सवाल पहले की सरकारों के सामने भी आया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि एक आयोग के गठन का प्रस्ताव इस सोच के कारण जरूरी हो गया था कि यह मुद्दा प्रमुख महत्व का है लेकिन इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और स्पष्ट स्थिति पर पहुंचने के लिए कोई निश्चित डेटा उपलब्ध नहीं है।

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