केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राजनीतिक दलों को फंडिंग की चुनावी बांड योजना का बचाव किया और इसे पूरी तरह से पारदर्शी प्रणाली बताया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह तर्क तब दिया जब जस्टिस बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की पीठ ने एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और अन्य द्वारा चुनावी बांड योजना का विरोध करने वाली याचिकाओं का एक समूह सुनवाई के लिए लिया।
राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड पेश किए गए हैं।
जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनावी बांड योजना में गुमनामी शामिल है, केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि चुनाव बांड प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है।
पीठ ने यह भी संकेत दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुझाव दिया कि अगर अदालत उचित समझे तो मामले की प्रारंभिक सुनवाई की जा सकती है और उसके बाद मामले को भेजा जा सकता है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को मामले के महत्वपूर्ण मुद्दों और मामले की जल्द सुनवाई की आवश्यकता से अवगत कराया।
इससे पहले अप्रैल में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था। तत्कालीन CJI ने कहा था कि अगर देश में कोविड -19 महामारी नहीं आती तो मामला सूचीबद्ध हो जाता।
भले ही पीठ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य द्वारा 2017 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि बांड फंडिंग सिस्टम की अनुमति देते हैं जो किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनियंत्रित हो जाता है और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
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