बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार को कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यह आदेश तब आया है जब बॉम्बे हाई कोर्ट उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें 5 अक्टूबर को रैली करने की अनुमति मांगी गई है। उद्धव गुट ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें नागरिक निकाय का फैसला लंबित था।
शिवसेना की हर साल शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की परंपरा रही है। उद्धव गुट ने अपनी याचिका में लिखा है कि यह परंपरा 1966 से चली आ रही है।
बुधवार को जब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि रैली शिवाजी पार्क में ही होगी।
एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के समूह के विद्रोह के बाद, जो खुद को मूल शिवसेना के रूप में दावा करते हैं, इस बात को लेकर तनाव था कि शिवाजी पार्क में शिवसेना का कौन सा गुट दशहरा रैली करेगा।
दोनों गुटों ने विकल्प के तौर पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एमएमआरडीए मैदान में रैली की अनुमति के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए शिंदे गुट को मंजूरी मिल गई थी।
कोविड प्रतिबंधों के कारण 2020 और 2021 में शिवाजी पार्क में रैली नहीं हुई थी।
2010 से शिवाजी पार्क में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गैर-खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन बीएमसी हर साल दशहरा रैली की इजाजत देती रही है। 2016 में, सरकार ने गैर-खेल गतिविधियों के लिए 45 दिनों की छूट की अनुमति देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें शिवसेना की दशहरा रैली भी शामिल है।
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