नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) से कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को आज एक और राहत मिली है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
शीर्ष न्यायालय (SC) ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर नाराजगी जताते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।
सनद रहे कि पीठ राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाले वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट (SC) द्वारा 4 August को ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी (Comment) से संबंधित मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद शीर्ष न्यायालय से राहत के बाद राहुल गांधी की वायनाड से संसद सदस्यता बहाल की गई थी। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?’ कहने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सनद रहे कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने यह टिप्पणी (Comment) की थी।
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