OTT प्लेटफॉर्म्स में COPTA Law सितम्बर से लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, OTT प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड की अवधि के तंबाकूरोधी जागरूकता वाले वीडियो प्रदर्शित करने होंगे। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपभोग के दृश्य आने पर “तंबाकू से कैंसर होता है” या “तंबाकू जानलेवा है” डिस्क्लेमर दिखाना होगा।
कानून का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म इन नियमों का उल्लंघन करता तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति सू मोटो लेकर या किसी शिकायत पर कार्रवाई करेगी।
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