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बर्थ सर्टिफिकेट होगा सिंगल डॉक्यूमेंट, होंगे कई काम

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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरूरी दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बढ़ने वाला है।

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दरअसल अब 1 अक्टूबर से आप बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर कर पाएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार इस मॉनसून सत्र में बिल लेकर आई थी। उसका नाम था, जन्म और मृत्यु पंजीकरण(संशोधन) अधिनियम 2023।

आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल-कॉलेज, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची तैयार कराने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे।

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