
Hemant Soren Announcement : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए. बैठक में निर्णय लिया गया कि उग्रवाद या सीमा पर तैनाती के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले झारखंड निवासी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाएगी.
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की वेतन में बढ़ोतरी
बैठक में यह भी तय किया गया कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए तैयार की गई निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को झारखंड विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा. साथ ही 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मियों के लिए राष्ट्रिय वेतनवृद्धि को भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है. इस निर्णय के साथ राज्य सरकार के पूर्व के संकल्प को निरस्त कर दिया गया है.
विशेष न्यायालयों का गठन
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों में तीन चिकित्सा पदाधिकारियों, डॉ. रेखा, डॉ. रिना कुमारी और डॉ. वीणा कुमारी एम, को विभिन्न कारणों से सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. वहीं, डाल्टनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष न्यायालय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है.
‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ योजना का नाम बदला
बैठक में राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती प्रक्रिया के लिए नई नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. इसके साथ पहले प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करते हुए पूर्व आवेदकों को शुल्क माफी और अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से ‘अटल मोहल्ला क्लीनिक’ योजना का नाम बदलकर ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक’ करने का निर्णय भी लिया गया.
दिव्यांग बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व से सृजित उर्दू सहायक शिक्षकों के 3712 पदों को वापस लेते हुए नए सिरे से 4339 पद सृजित किए गए हैं. इनमें 3287 पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और 1052 पद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के होंगे. इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग के गठन की भी स्वीकृति दी गई है.
उच्च शिक्षा का भी विकास
राज्य सरकार ने झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वहीं, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत किशोरी बालिकाओं को ऊर्जा व पोषण युक्त खाद्य सामग्री (MFEDF) देने के लिए चयनित एजेंसियों से सीधी आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए वित्तीय नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है.
वित्त और आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली में संशोधन
इसके अतिरिक्त, राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय के समन के आधार पर गवाही देने हेतु यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को भी स्वीकृति दी गई है. झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 और राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2024 में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही श्रावणी मेला-2025 के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अस्थायी मेला ओपी और यातायात ओपी के गठन को भी स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट के इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माने जा रहे हैं.
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