Liquor Storage Rule: नया साल आने वाला है. लोग नए साल के जश्न में खूब शराब पीते हैं. दुनियाभर में लोग नए साल पर खूब पार्टी करते हैं. कई लोग तो नए साल से पहले ही घर पर शराब का स्टॉक मंगा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति अपने घर में कितने रुपए तक की शराब रख सकता है. क्या भारत सरकार ने घर में शराब रखने को लेकर नियम बनाए हैं. कितनी मात्रा से ज़्यादा शराब रखेंगे तो वह गैरकानूनी होगा. आइए जानते हैं घर में कितनी शराब स्टॉक करके रख सकते हैं.
वैसे तो कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी शराब पी सकता है. लेकिन वह एक सीमित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर में नहीं रख सकता. आबकारी विभाग के नियम भारत के हर राज्यों में अलग होते हैं. यानी भारत में केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई नियम नहीं बनाया है. इसलिए भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मात्रा में घर में शराब रखने के नियम हैं.
देश में शराब घरों में स्टोर करने पर भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है. क्योंकि शराब के मामलों में हर प्रदेश का आबकारी विभाग अलग नीति तय करता है. इसलिए शराब स्टोरेशन को लेकर हर राज्य की नीति अलग है. मसलन दिल्ली में 18 लीटर शराब रख सकते हैं. इससे ज्यादा शराब रखना गैरकानूनी माना जाएगा. तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6 लीटर तक शराब आप अपने साथ रख सकते हैं. इस मात्रा ये ज्यादा शराब भी रख सकते हैं मगर उसके लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा. साथ ही सालाना 12 हजार रुपए भी चुकाने होंगे. इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में भी नियम तय किए गए है.
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