कोरोना काल में कोरोनिल किट को कोरोना वैक्सीन बताकर खूब आलोचना का सामना करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को एक बार फिर अपने भ्रामक विज्ञापनों के चलते सुप्रीम कोर्ट से बुरी फटकार लगी है। जहां SC ने पतंजलि पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।
आधुनिकता के दौर में भ्रामक विज्ञापनों से खूब पैसा कमाने की जुगत में लगी योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को देश के सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बैंच ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापन चलते रहे तो उन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से लोग एलोपैथी दवाइयों से मुंह मोड़ रहे हैं। आईएमए ने कहा कि पतंजलि अपने उत्पादकों के विज्ञापनों में जो दावे करती है उन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई हैं और ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेडेमीड एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों को सीधे तौर पर तोड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पंतजलि भविष्य में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सजग रहे। वह प्रेस में कुछ भी कैजुअल स्टेटमेंट देने से परहेज करें। साथ ही वह इसे एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई ना बनाए।
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