Ramcharitmanas Controversy: समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ रामचरित मानस को लेकर दिए गए विवादित बयान की वजह से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यह एफआईआर तीन महीने पहले लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले में यूपी पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है।
जिस तरह से सपा नेता ने विवादित बयान दिए थे, उसके बाद यूपी पुलिस ने तीन महीने बाद इस मामले में अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। यह चार्जशीट हजरतगंज पुलिस ने दायर की है।
यही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा था कि हिंदू धर्म के पुस्तकें बेकार हैं। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि वह रामचरित मानस के सभी आपत्तिजनक बातों को प्रतिबंधित करे। मौर्या के अनुसार तुलसीदास ने यह किताब अपनी खुशी के लिए लिखी थी। स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 298, 153 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ जानबूझकर धार्मिक भावना को भड़काने का केस दर्ज हुआ था। इन धाराओं के तहत स्वामी प्रसाद मौर्या को 7 साल तक की सजा हो सकती है।
हजरतगंज पुलिस की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अगर आरोप साबित होते हैं तो स्वामी प्रसाद को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है।
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