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Congress Tax Row: ITAT से कांग्रेस को बड़ा झटका, आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

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Congress Tax Row: कांग्रेस पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले आईटी रिटर्न के लिए जुर्माना अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। अब इसपर कांग्रेस का जवाब भी सामने आया है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पार्टी की तरफ से कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, और इसके खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय जाएंगे।

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Congress Tax Row: कांग्रेस पर लगा 210 करोड़ का जुर्माना

बता दें कि इन्कम टैक्स विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े कुल चार बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, जो कि कांग्रेस को जुर्माना के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इसी के खिलाफ पार्टी ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है।

आयकर विभाग के फैसले पर कांग्रेस ने उठाया सवाल

कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कांग्रेस के फंड रोकने वाले इन्कम टैक्स  विभाग के इस फैसले को लोकतंत्र पर एक हमला बताया है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार आईटी ट्रिब्यूनल ने ठीक लोकसभा चुनावों से पहले ही ऐसा आदेश क्यों दिया है। इससे पहले क्यों नहीं? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कानूनी सेल प्रमुख विवेक तन्खा ने कहा, “मैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हूं, जो अपनी पिछली मिसालों का पालन नहीं करता।”

कांग्रेस का 10 दिनों के लिए आदेश को स्थगित करने का आग्रह

प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने ITAT से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का आग्रह किया है। ऐसा इसलिए ताकि वे हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकें। उन्होंने कहा, ‘क्योंकि आपने स्टे आवेदन खारिज कर दिया है, जिसके पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। क्या मैं अदालत से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध कर सकता हूं, ताकि मैं हाईकोर्ट जा सकूं?’

ये भी पढ़ें- Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस के आते ही MSP लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर बनेगा कानून : जयराम रमेश

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