Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी में हुए भयंकर पुल हादसे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने भूपेंद्र सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि कितने पुल उचित स्थिति में हैं? हाईकोर्ट सभी पुलों की सूची चाहता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उनमें से कितने समान स्थिति में हैं.
बता दें कि आगे गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमारा मानना है कि मृतकों और घायलों के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा भी बहुत कम है।
हाईकोर्ट ने कहा कि चोटों का विवरण, अस्पताल में भर्ती, उपचार का विवरण, अंतरिम रिपोर्ट में सामने नहीं आ रहे हैं। बता दें कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
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