भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए गोंडा से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह तलब किया है। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास से राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। उन्हें दो दिन की जमानत दी गई है। अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत देश के कई नामी पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्तपीड़न के आरोप लगाए हैं। पहलवानों की मांग है कि उनके खिलाफ यौन शोषण के मामले में कार्रवाई की जाए। पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था आपको बता दें कि पहलवानों ने इसको लेकर राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एक महीने से भी ज्यादा समय तक धरना दिया था।
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