ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। वही अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका 7 रूल 11 की तहत यह केस नहीं आता और हिंदू पक्ष का दावा सुनने योग्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इधर, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला जज के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यह फैसला हिंदू पक्ष को संवैधानिक प्रक्रिया से जोड़ता है। फिलहाल तो हम आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। अब इस मामले में सिविल अदालत के द्वारा जो सर्वे करवाया गया था, उसकी वैज्ञानिक पुष्टि के लिए जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अब अगली लड़ाई सर्वे में जो साक्ष्य मिले हैं उनकी वैज्ञानिक पुष्टि और पूजा के अधिकार को लेकर है। वहीं उन्होंने कहा कि अब मंदिर बनने का रास्ता अब साफ हो गया है।
हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम स्कॉलर राशिद महली ने कहा कि हमारी टीम इस फैसले को देखकर आगे का निर्णय लेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को कोई फैसला नहीं दिया है। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सभी लोगों से अपील कर शांति और सौहार्द बनाए रखने को कहा है।
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