
Anna University Rape Case : अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम तीस साल तक जेल में रहना होगा.
अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. चेन्नई की अदालत ने बिरियानी वेंडर ज्ञानशेखरन को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
चेन्नई की एक अदालत ने 19 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में आरोपी पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
पुलिस ने 100 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया
जज एम राजलक्ष्मी ने अपने आदेश में कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना होगा. जज ने पिछले सप्ताह अदातलत ने ज्ञानशेखरन को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण सहित 11 गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया. मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया.
इससे पहले आरोपी ने कोर्ट के सामने अपनी बुजुर्ग मां और आठ साल की बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहने की जरूरत का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी. लेकिन जज ने कहा कि सभी आरोपों में उसे दोषी पाए जाने के बाद उसे अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए.
अंतरिम सहायता के रूप में 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था
अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले व कथित एफआईआर लीक की जांच के लिए केवल महिलाओं की विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था. वहीं अदालत ने सरकार को पीड़िता के लिए अंतरिम सहायता के रूप में 25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था.
SIT ने इस मामले में 24 फरवरी को जांच पूरी की और अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की. उसके बाद सात मार्च को महिला कोर्ट में ये मामला ट्रांसफर किया गया.
ज्ञानशेखरन को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था
आप को बता दे कि यह घटना 23 दिसंबर 2024 की है, ज्ञानशेखरन यूनिवर्सिटी में गया और उसने लड़की को धमकाया. पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ परिसर में थी. ज्ञानशेखरन ने छात्रा के मित्र के साथ मारपीट की और पीड़िता पर हमला किया. उसने उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से इस घटना का वीडियो भी बनाया था. इसके बाद ज्ञानशेखरन को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था.
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