
345 Unrecognized Political Parties : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये वे पार्टियां हैं जो वर्ष 2019 से पिछले छह वर्षों के दौरान किसी भी चुनाव में भाग लेने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में असफल रही हैं और जिनके दफ्तरों का भौतिक रूप से कोई पता नहीं लगाया जा सका है. ये 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं.
आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड 2800 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों में से कई पार्टियां आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रही हैं. इसी कारण भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ऐसी पार्टियों की पहचान के लिए एक देशव्यापी अभ्यास चलाया गया, जिसके अंतर्गत अब तक 345 ऐसी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की पहचान की जा चुकी है.
राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को बिना कारण सूची से न हटाया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इन रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद इन पार्टियों को संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा. किसी भी रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को सूची से हटाने का अंतिम निर्णय भारतीय चुनाव आयोग द्वारा ही लिया जाएगा.
कोई संगठन राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो
देश में राजनीतिक पार्टियां (राष्ट्रीय/राज्य/रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत भारतीय चुनाव आयोग में पंजीकृत होती हैं. इस प्रावधान के अनुसार, एक बार कोई संगठन राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो उसे कर में छूट सहित कुछ विशेष अधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं.
विधानसभाओं अथवा उपचुनावों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा
यह प्रक्रिया राजनीतिक प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि ऐसी पार्टियों को सूची से हटाया जा सके जिन्होंने वर्ष 2019 के बाद लोकसभा या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं अथवा उपचुनावों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और जिनके दफ्तरों का भौतिक रूप से कोई पता नहीं लगाया जा सका है. इस प्रक्रिया के पहले चरण में 345 रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की पहचान की गई है और इन्हें सूची से हटाने की कार्यवाही की जाएगी ताकि राजनीतिक प्रणाली को बेहतर और स्वच्छ बनाया जा सके.
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