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4 यूक्रेनी क्षेत्रों में रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाया मार्शल लॉ ! ये पड़ेगा असर

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पुतिन द्वारा जारी ये डिक्री यूक्रेन से सटे आठ क्षेत्रों में और बाहर आवाजाही को प्रतिबंधित करती है। इनमें क्रास्नोडार, बेलगोरोड, ब्रांस्क, वोरोनिश, कुर्स्क और रोस्तोव और क्रीमिया और सेवस्तोपोल के दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं।

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन के चार क्षेत्रों- लुहान्स्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज्जिया और खेरसॉन में मार्शल लॉ की घोषणा की है। इन क्षेत्रों पर रूस ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया।

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“मौजूदा स्थिति में, मैं सभी रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त अधिकार देना आवश्यक समझता हूं,” व्लादिमीर पुतिन ने आदेश का विवरण दिए बिना यह बात कही है।

पुतिन द्वारा जारी ये डिक्री यूक्रेन से सटे आठ क्षेत्रों में और बाहर आवाजाही को प्रतिबंधित करती है। इनमें क्रास्नोडार, बेलगोरोड, ब्रांस्क, वोरोनिश, कुर्स्क और रोस्तोव और क्रीमिया और सेवस्तोपोल के दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ाई से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना का आदेश दिया है।

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