मणिपुर सरकार ने फिर से इंटरनेट बैन को 18 नवंबर तक बढ़ाया है। 13 नवंबर तक पहले बढ़ाया गया था। 3 मई से भड़की जातीय हिंसा के 195 दिन पहले इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब से प्रतिबंध हर पांच दिन बाद बढ़ाया जाता है।
मणिपुर कमिश्नर (होम) ने कहा कि असामाजिक तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, शत्रुतापूर्ण भाषण और वीडियो न शेयर करें। इसके अतिरिक्त अफवाहें न फैलाएं। इसलिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है।
3 मई से राज्य में जारी हिंसा में अब तक 187 लोग मारे गए हैं। उसमें 1000 से अधिक लोग घायल हुए।
पुलिस ने बताया कि बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, इंफाल पूर्व सहित पांच जिलों में दो समुदायों में गोलीबारी हुई है। ऐसे में संदेह है कि कुछ असामाजिक लोग लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। नफरत भरे भाषण और वीडियो शेयर करके कुछ लोग हिंसा फैला सकते हैं। इसलिए इंटरनेट बैन को पांच दिन और बढ़ा दिया गया है।
23 सितंबर को राज्य में हालात काफी हद तक सामान्य होने के बाद इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया गया था. फिर भी, सोशल मीडिया पर दो लापता छात्रों के शवों की तस्वीरें वायरल होने के बाद सैकड़ों छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। 26 सितंबर को फिर से लागू करना पड़ा।
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