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	<title>Tax Relief Punjab Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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		<title>पंजाब OTS स्कीम को मिला भारी समर्थन, 298 करोड़ के वैट बकाये पर 7,845 आवेदन, 31 मार्च तक अंतिम मौका</title>
		<link>https://hindikhabar.com/punjab-ots-scheme-298-crore-vat-dues-7845-applications-deadline-31-march/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shanti Kumari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
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					<description><![CDATA[Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि वैट बकाये के लिए एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) स्कीम को भारी समर्थन मिला है, जिसके तहत लगभग 298.39 करोड़ रुपये के बकाये वाली 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 111.16 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। पुराने टैक्स &#8230;]]></description>
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<p><strong>Punjab News : </strong>पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि वैट बकाये के लिए एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) स्कीम को भारी समर्थन मिला है, जिसके तहत लगभग 298.39 करोड़ रुपये के बकाये वाली 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 111.16 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। पुराने टैक्स बोझ को समाप्त करने के साथ-साथ राजस्व को बढ़ावा देने के लिए इसे एक निर्णायक कदम बताते हुए वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि इस राहत की समय सीमा 31 मार्च तक है, जिसके बाद सरकार सख्त वसूली मोड में आ जाएगी और इस कार्रवाई के लिए लगभग 8,000 संपत्तियों की पहले ही पहचान की जा चुकी है।</p>



<p>वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इस स्कीम से अब तक कुल 111.16 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ डिवीजनों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय है। इन प्रमुख जिलों से मिला मजबूत समर्थन स्कीम के बड़े वित्तीय लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।”</p>



<h3 class="wp-block-heading">OTS योजना का अंतिम मौका, समय सीमा नजदीक</h3>



<p>एक जोरदार अपील करते हुए उन्होंने कहा, “चूंकि यह स्कीम 31 मार्च, 2026 को अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, इसलिए सभी पात्र करदाताओं को आगे आना चाहिए और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कारोबारियों को ओ.टी.एस. विंडो बंद होने से पहले लंबित वैट बकाये का निपटान कर राज्य के टैक्स ढांचे से सहज रूप से जुड़ने के इस अंतिम अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। इस स्कीम के तहत दी गई अभूतपूर्व राहत और बड़ी छूट पूरी तरह समयबद्ध है।”</p>



<p>करदाताओं को इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हुए वित्त मंत्री ने चेतावनी दी, “समय सीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार का मौजूदा रियायती रुख स्वाभाविक रूप से सख्त कानूनी अनुपालन और बिना समझौते वाली वसूली प्रक्रिया में बदल जाएगा, जिससे बकाया मामलों को बिना किसी छूट के सामान्य कानूनी जांच के दायरे में लाया जाएगा।”</p>



<h3 class="wp-block-heading">31 मार्च के बाद वसूली कार्रवाई होगी</h3>



<p>वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद जिन मामलों में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उनमें कानून के प्रावधानों के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि तैयारी के तहत, जहां भी आवश्यक हो, कार्रवाई के लिए लगभग 8,000 संपत्तियों की पहले ही पहचान की जा चुकी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">OTS स्कीम से करदाताओं को बड़ी राहत</h3>



<p>इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “ओ.टी.एस. स्कीम को मिला भरपूर समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों में करदाताओं के विश्वास को दर्शाता है। इस पहल का उद्देश्य राहत प्रदान करना, मुकदमेबाजी को कम करना और राज्य की राजस्व प्रणाली को मजबूत करना है।” उन्होंने आगे बताया कि सरकार द्वारा यह स्कीम विशेष रूप से पुराने वैट देनदारियों के ब्याज और जुर्माने में भारी छूट देकर निपटान का सुनहरा अवसर देने के लिए बनाई गई है, ताकि कारोबारियों को साफ-सुथरे वित्तीय खातों के साथ नई शुरुआत करने में सक्षम बनाया जा सके।</p>



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		<title>मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने दी बड़ी राहत, नई ओ.टी.एस. स्कीम और व्यापार-निवेश में तेजी</title>
		<link>https://hindikhabar.com/punjab-cabinet-ots-scheme-2025-business-relief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amzad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 14:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[BHAGWANT SINGH MANN]]></category>
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		<category><![CDATA[Punjab Cabinet]]></category>
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					<description><![CDATA[Punjab Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए आज कई महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलकदमियों को हरी झंडी दिखाई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए &#8230;]]></description>
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<p><strong>Punjab Cabinet Decisions :</strong> मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए आज कई महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलकदमियों को हरी झंडी दिखाई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन ऐतिहासिक निर्णयों का उद्देश्य न केवल निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है. यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओ.टी.एस.) लाने की भी  मंजूरी दे दी. </p>



<p>यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 12 दिसंबर 2025 तक रहेगी. जिन करदाताओं का मूल्यांकन 30 सितंबर, 2025 तक किया गया है और जिनके मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक संबंधित एक्टों जैसे कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा शोज़ एक्ट, 1954 के तहत पारित किए गए हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">ओ.टी.एस. स्कीम: टैक्स और जुर्माने पर राहत</h3>



<p>इस ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत, जिन मामलों में टैक्स राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उन मामलों में ब्याज पर 100% छूट, जुर्माने पर 100% माफी और टैक्स राशि पर 50% छूट दी जाएगी. वहीं, 1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक की बकाया टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट तथा टैक्स राशि पर 25% माफी दी जाएगी. 25 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स राशि वाले मामलों में ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट और टैक्स राशि पर 10% माफी दी जाएगी.</p>



<h3 class="wp-block-heading">चावल मिल मालिकों के लिए ओ.टी.एस. को मंजूरी</h3>



<p>कैबिनेट ने चावल मिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025 को भी मंजूरी दी, क्योंकि हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि उसे अगले साल कस्टम मिलिंग के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जा सके. कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई. यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/लीगल फोरमों में लंबित थी.</p>



<p>यह नई ओ.टी.एस. स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी ‘अव्यवस्थित’ चावल मिलों को पुनः सक्रिय कर राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकें. इससे खरीदी सीजन के दौरान मंडियों में धान की खरीद तेजी और सुचारू रूप से होगी और किसानों को लाभ मिलेगा.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी</h3>



<p>मंत्रिमंडल ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 की धारा 5(1), 5(3)(2) और धारा 5(8) में संशोधन करने की भी सहमति दी. इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास सही और योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को आने वाली समस्याएं कम होंगी.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन को मंजूरी</h3>



<p>कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और उनके द्वारा टैक्स पालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन करने की भी सहमति दी. उल्लेखनीय है कि वित्त एक्ट, 2025 ने जी.एस.टी. काउंसिल की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 के उपबंधों में संशोधन किया है. पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">मोहाली में विशेष एन.आई.ए. अदालत स्थापित करने को हरी झंडी</h3>



<p>मंत्रिमंडल ने एन.आई.ए. के मुकदमों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए एस.ए.एस. नगर, मोहाली में विशेष अदालत के गठन को भी मंजूरी दी. एन.आई.ए. एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जांच के लिए मोहाली में एक्जीक्यूटिव विशेष अदालत के गठन हेतु जिला और सेशन जज/वरिष्ठ जिला और सेशन जज स्तर पर एक पद मोहाली में बनाया जाएगा. एन.आई.ए. के अलावा इस अदालत को ई.डी., सी.बी.आई. और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई का अधिकार भी होगा.</p>



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<h3 class="wp-block-heading">धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश</h3>



<p>मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197(1) (बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 218) और भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 की धारा 19, जैसे कि पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए गए मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश को हरी झंडी दी, जो पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी.</p>



<p><strong>यह भी पढ़ें : </strong><a href="https://hindikhabar.com/punjab-crop-procurement-bhagwant-singh-mann/">पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया</a></p>



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