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		<title>सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी राहत, मुख्य सचिव पद पर बने रहेंगे नरेश कुमार</title>
		<link>https://hindikhabar.com/supreme-court-gives-relief-to-the-centre-naresh-kumar-will-remain-on-the-post-of-chief-secretary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ankur Pratap Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
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					<description><![CDATA[New Delhi : केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग राज्यों के सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिवों को विस्तार दिए जाने के 57 मामले सामने आए हैं। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 माह तक के लिए &#8230;]]></description>
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<p><strong>New</strong><strong> </strong><strong>Delhi :</strong> केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग राज्यों के सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिवों को विस्तार दिए जाने के 57 मामले सामने आए हैं। सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया। पीठ ने कहा कि केंद्र के फैसले ने कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं किया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की पूरी शक्ति</h3>



<p>सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन केंद्र की तरफ से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधित कानून और अन्य प्रावधानों के मद्देनजर केंद्र के पास शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति और कार्यकाल बढ़ाने की पूरी शक्ति है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">तुषार मेहता ने क्या दिए तर्क?</h3>



<p>सॉलिसिटर जनरल ने आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों का विरोध किया, कि मुख्य सचिव से संबंधित नए कानून में प्रावधान केवल एक परिभाषा खंड था। तुषार मेहता ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट करता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति की शक्ति केंद्र के पास है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों को विस्तार दिए जाने के कम से कम 57 उदाहरण हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading">अभिषेक सिंघवी ने क्या दिए तर्क?</h3>



<p>अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मुख्य सचिव पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा सौ अन्य मामलों को देखते हैं, और वे दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में हैं और इसलिए, उन्हें कॉलेजियलिटी के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए।</p>



<h3 class="wp-block-heading">आप उन कार्यों को विभाजित नहीं कर सकते</h3>



<p>पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव, अन्य बातों के अलावा, 1, 2 और 18 के तहत कार्य करते हैं, और आप उन कार्यों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत आते हैं, और जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि आप करते हैं करने की कोशिश की है।</p>



<p><strong>यह भी पढ़ें &#8211;</strong> <a href="https://hindikhabar.com/state/uttar-pradesh/gazipur-the-scoundrels-here-used-to-loot-all-the-money-coming-for-development-in-the-area-virendra-singh-mast/">Gazipur: क्षेत्र में विकास के लिए आने सारा पैसा यहां के हरामखोर लूट लेते थे-वीरेंद्र सिंह मस्त</a></p>
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		<title>Supreme Court का अहम फैसला, कहा- अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार</title>
		<link>https://hindikhabar.com/supreme-court-gave-an-important-decision-said-even-an-unmarried-woman-has-the-right-to-abortion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 12:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[delhi hc]]></category>
		<category><![CDATA[India News In Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Latest India News Updates]]></category>
		<category><![CDATA[rights of abortion]]></category>
		<category><![CDATA[sc news]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<category><![CDATA[unmarried woman]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में अविवाहित महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को पलटते हुए कहा कि अदालत का काम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। अदालत कोई कंप्यूटर नही है कि सिर्फ &#8230;]]></description>
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<p><strong> नई दिल्ली</strong>।  सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में अविवाहित महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट फैसले को पलटते हुए कहा कि अदालत का काम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। अदालत कोई कंप्यूटर नही है कि सिर्फ मशीनी फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिलाओं की तरह कुंआरी लड़कियों को भी गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में महिला के विवाहित और अविवाहित होने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि कानून अविवाहित महिला के मामले में कुछ नहीं कहता है। </p>



<p><strong>पति की जगह पार्टनर के&nbsp;जिक्र का दिया हवाला&nbsp;</strong><br>जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि गर्भपात से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि महिला अविवाहित है। बेंच ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट में 2021 के संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें पति की जगह पार्टनर का जिक्र है। अदालत ने कहा यह बात ही कानून की मंशा को दर्शाती है कि यह अविवाहित महिलाओं को भी दायरे में रखता है।</p>



<p>इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अविवाहित महिला को 23 हफ्तों का गर्भ गिराने की इजाजत देने में आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा करना भ्रूण की हत्या के समान होगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून अविवाहित महिलाओं को मेडिकल प्रक्रिया के जरिए गर्भपात के लिए समय देता है। विधायिका ने आपसी सहमति से संबंध को किसी मकसद से ही उन मामलों की श्रेणी से बाहर रखा है जहां 20 हफ्तों से 24 हफ्तों के बीच गर्भपात की इजाजत है।</p>



<p>चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी गर्भपात की इजाजत के लिए महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता को तब तक कहीं सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता है, जब तक कि वह बच्चे को जन्म न दे दे। बाद में वह उसे गोद लेने के लिए छोड़ सकती है।&nbsp;&nbsp;</p>
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