<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New social media policy Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
	<atom:link href="https://hindikhabar.com/topic/new-social-media-policy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hindikhabar.com/topic/new-social-media-policy/</link>
	<description>Hindi Khabar: Latest News Breaking News, हिंदी खबर चैनल, Hindi Khabar Live,Hindi News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 11:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://hindikhabar.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-cropped-digital-logo-png-32x32.png</url>
	<title>New social media policy Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
	<link>https://hindikhabar.com/topic/new-social-media-policy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UP : नई सोशल मीडिया पॉलिसी&#8230; देशविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा, यूट्यूबर्स को 8 लाख तक विज्ञापन</title>
		<link>https://hindikhabar.com/new-social-media-policy-of-up-government/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 11:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[टेक]]></category>
		<category><![CDATA[मनोरंजन]]></category>
		<category><![CDATA[New Law]]></category>
		<category><![CDATA[New social media policy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[up news]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hindikhabar.com/?p=213006334140</guid>

					<description><![CDATA[New social media policy : उत्तर प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, उसमें आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है. सोशल मीडिया पॉलिसी को &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>New social media policy :</strong> उत्तर प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, उसमें आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है. सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.</p>



<h3 class="wp-block-heading">विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा</h3>



<p>कहा गया कि योगी सरकार जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है. पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.</p>



<h3 class="wp-block-heading">उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार</h3>



<p>प्रेस नोट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार की गई है।</p>



<p>डिजिटल माध्यम जैसे x, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट/वीडियो/ट्विट/पोस्ट/रील्स को प्रदर्शित किये जाने के लिये इनसे सम्बन्धित एजेंसी फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किये जाते हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश व विदेश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं, उनको बहुतायत संख्या में रोजगार प्राप्त होने की प्रबलता सुनिश्चित हो सकेगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">सब्सक्राइबर/फालोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा</h3>



<p>सूचीबद्धता के लिये X, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर/फालोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। X, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउण्ट होल्डर/संचालक/इन्फ्लूएंसर्स को भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रू० 5.00 लाख, 4.00 लाख, 3.00 लाख एवं 2.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। यूट्यूब पर वीडियो/शॉर्ट्स/पॉडकास्ट भुगतान के लिये श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः रु० 8.00 लाख, 7.00 लाख, 6.00 लाख एवं 4.00 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गयी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">&nbsp;किसी भी स्थिति में कंटेट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए</h3>



<p>फेसबुक, X, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर आपतिजनक कंटेंट अपलोड किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एजेंसी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है। किसी भी स्थिति में कंटेट अभद्र, अश्लील एवं राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए।</p>



<p><strong>यह भी पढ़ें :</strong> <a href="https://hindikhabar.com/welfare-of-sc-students-by-punjab-government/"><strong>अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए 39.69 करोड़ रुपये जारी: डॉ. बलजीत कौर</strong></a></p>



<p><strong><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hindikhabar">Hindi Khabar App:</a> देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए.<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hindikhabar"> हिन्दी ख़बर ऐप</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: hindikhabar.com @ 2026-06-17 05:14:27 by W3 Total Cache
-->