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	<title>Mining Regulation Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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		<title>अरावली पहाडिय़ों की परिभाषा पर पुनर्विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पीकर संधवां ने किया स्वागत</title>
		<link>https://hindikhabar.com/speaker-sandhwan-welcomes-supreme-court-decision-aravalli-hills/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Shanti Kumari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 07:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Aravalli Hills]]></category>
		<category><![CDATA[Court Decision]]></category>
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					<description><![CDATA[Chandigarh : पंजाब विधान सभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा माइनिंग रेगुलेशन कमेटी की सिफारिशों पर अगले आदेशों तक रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। पिछले आदेशों पर SC ने लगाया रोक स्पीकर संधवां ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की &#8230;]]></description>
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<p><strong>Chandigarh : </strong>पंजाब विधान सभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा माइनिंग रेगुलेशन कमेटी की सिफारिशों पर अगले आदेशों तक रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पिछले आदेशों पर SC ने लगाया रोक</h3>



<p>स्पीकर संधवां ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कमेटी द्वारा सिफारिश की गई अरावली पहाडिय़ों की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इससे संबंधित गंभीर शंकाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया है और पिछले आदेशों पर रोक लगा दी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पर्यावरण संरक्षण को दी जानी चाहिए प्राथमिकता</h3>



<p>स्पीकर ने कहा कि व्यावसायिक उद्देश्यों की बजाय पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अरावली पहाडिय़ों की ‘परिभाषा’ में बदलाव के कारण यह विवाद पैदा हुआ है। नई परिभाषा के अनुसार, केवल वही क्षेत्र पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम से कम 100 मीटर अधिक हो।</p>



<p>पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस परिभाषा से अरावली क्षेत्र की लगभग 90 प्रतिशत छोटी पहाडिय़ां कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकती हैं, जिससे वहां माइनिंग और रियल एस्टेट गतिविधियां शुरू हो सकती हैं।</p>



<h3 class="wp-block-heading">संधवां ने दी चेतावनी</h3>



<p>उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अरावली पहाडिय़ों को नुकसान पहुंचता है, तो रेगिस्तान से आने वाली हवाएं दिल्ली-एन.सी.आर. की ओर बहेंगी। ये पहाडिय़ां ‘ग्रीन वॉल’ की तरह काम करती हैं जो रेत और धूल को आगे बढऩे से रोकती हैं। इन पहाडिय़ों को खत्म करने से उत्तरी भारत में धूल भरे तूफान और वायु प्रदूषण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।</p>



<p>स्पीकर ने कहा कि अरावली पहाडिय़ों के नुकसान से किसी एक क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पूरे उत्तरी भारत के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अरावली पहाडिय़ों की प्रभावी एवं टिकाऊ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उपयुक्त और स्थायी कदम उठाए जाने चाहिए।</p>



<p><strong>ये भी पढ़ें &#8211; </strong><a href="http://स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी नव वर्ष 2026 की बधाई">स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी नव वर्ष 2026 की बधाई</a></p>



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		<title>पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता के लिए &#8216;पंजाब क्रशर यूनिट्स बिल 2025&#8217; पेश किया</title>
		<link>https://hindikhabar.com/punjab-news-punjab-cabinet-minister-aman-arora-introduced-punjab-crusher-units-bill-2025-for-transparency-in-mining-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[accountability]]></category>
		<category><![CDATA[aman arora]]></category>
		<category><![CDATA[Crusher Units Bill]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Protection]]></category>
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		<category><![CDATA[Transparency]]></category>
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					<description><![CDATA[Punjab News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि राज्य में माइनिंग और क्रशर उद्योग को नियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने &#8220;द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स बिल 2025&#8221; पेश किया है ताकि &#8230;]]></description>
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<p><strong>Punjab News: </strong>पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि राज्य में माइनिंग और क्रशर उद्योग को नियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने &#8220;द पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स बिल 2025&#8221; पेश किया है ताकि लंबे समय से अनियमित प्रथाओं और भ्रष्टाचार से प्रभावित इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर नियमन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।</p>



<p>श्री अमन अरोड़ा और खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल आज यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।</p>



<h3 class="wp-block-heading">क्रांतिकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं</h3>



<p>बजट सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित इस क्रांतिकारी अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री अरोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत माइनिंग सेक्टर को नियमित करने के लिए सभी क्रशर यूनिटों, स्टॉकिस्टों और रिटेलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नए नियमों के तहत माइनिंग इकोसिस्टम की प्रत्येक इकाई का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे जवाबदेही रहित और अनियमित कार्यों का युग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक पंजीकृत इकाई को मासिक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा, जिसमें गैर-अनुपालन या गलत रिपोर्टिंग पर कड़े जुर्माने लगाए जाएंगे।</p>



<p>श्री अरोड़ा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मजबूत डिजिटल निगरानी भी की जाएगी और खुदाई से लेकर परिवहन तक माइनिंग गतिविधियों के हर पहलू को ट्रैक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शी प्रणाली अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति से जुड़ी ऐतिहासिक चुनौतियों को समाप्त करेगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए&#8230;</h3>



<p>पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इस कानून में क्रशर और माइनिंग गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन कोष स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।</p>



<p>मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की माइनिंग क्षेत्र को गलत प्रथाओं से मुक्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि इस अधिनियम में कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस निलंबित करने, यूनिट सील करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संभावित आपराधिक कार्रवाई तक शामिल हैं।</p>



<p>कैबिनेट मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि यह कानून दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक है और माइनिंग सेक्टर को गलत प्रथाओं से मुक्त कर इसे एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल वाले क्षेत्र में बदलने के लिए लाया गया है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पर्यावरण और ईमानदार व्यापारियों के हित</h3>



<p>उन्होंने बताया कि इस नए कानून के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि लगातार दो महीनों तक रिटर्न फाइल न करने वाली इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे और तीन महीने तक अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि यह प्रावधान माइनिंग इकोसिस्टम में सभी भागीदारों की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की यह पहल पारदर्शी शासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका उद्देश्य माइनिंग क्षेत्र में लंबे समय से जारी गलत गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए पर्यावरण और ईमानदार व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है।</p>



<p>यह भी पढ़ें : <a href="https://hindikhabar.com/punjab-news-four-major-departments-related-to-emergency-services-will-be-integrated-soon-dgp-gaurav-yadav/">आपातकालीन सेवाओं से संबंधित चार प्रमुख विभागों को जल्द ही एकीकृत किया जाएगा: डीजीपी गौरव यादव</a></p>



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