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	<title>GST Council Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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	<title>GST Council Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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		<title>ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने के विरोध में केजरीवाल सरकार, आतिशी उठाएंगी टैक्स का मुद्दा</title>
		<link>https://hindikhabar.com/kejriwal-government-to-protest-against-imposition-of-gst-on-online-gaming-atishi-will-raise-the-issue-of-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 07:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[aap]]></category>
		<category><![CDATA[AAP government]]></category>
		<category><![CDATA[Arrvind kejriwal]]></category>
		<category><![CDATA[Atishi Marlena]]></category>
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		<category><![CDATA[GST Council]]></category>
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					<description><![CDATA[GST Council Meeting: दिल्ली में आज यानी (07 अक्टूबर) जीएसटी काउंसिल(GST Council) की बैठक होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं बैठक है। इस बैठक से पहले, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुधवार यानी (04 अक्टूबर) को ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की दोबारा समीक्षा &#8230;]]></description>
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<p><strong>GST Council Meeting: </strong> दिल्ली में आज यानी (07 अक्टूबर) जीएसटी काउंसिल(GST Council) की बैठक होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की यह 52वीं बैठक है। इस बैठक से पहले, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुधवार यानी (04 अक्टूबर) को ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की दोबारा समीक्षा करने की बात कही। मंगलवार यानी (03 अक्टूबर) को आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसी वजह से आतिशी ने कहा कि वह बैठक में अपना मुद्दा उठाएंगी।</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>इंडस्ट्री को जल्द ही कर देगा तबाह </strong><strong></strong></h3>



<p>आतिशी ने ट्वीट किया कि ‘जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया था। स्टार्टअप परिवेश के कई उद्यमियों और निवेशकों ने इस निर्णय के खिलाफ बात की है। क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह फैसला तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्री को जल्द ही तबाह कर देगा।’</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="584" height="562" src="https://hindikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/image-26.png" alt="" class="wp-image-213006262349" srcset="https://hindikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/image-26.png 584w, https://hindikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/image-26-300x289.png 300w, https://hindikhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/image-26-150x144.png 150w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" /></figure>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>लाखों नौजवानों के रोजगार को खतरा</strong><strong></strong></h3>



<p>अतिशी ने कहा कि ‘ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री नए जीएसटी कर बोझ के तहत गिरावट के कगार पर है। अनचाहे जीएसटी (GST) बढ़ोतरी और अत्यधिक कर दायित्व से भारत के ₹23,000 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप निवेशों को और इंडस्ट्री में काम कर रहे 50,000 से ज्यादा प्रोग्रामर्स को तथा लाखों नौजवानों का रोजगार खतरे में है।’</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>निर्णय को बदलने की उठाऊंगी मांग</strong><strong></strong></h3>



<p>उन्होंने आगे कहा कि ‘अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे देश का यूथ स्टार्टअप करने से डरेगा, &nbsp;फिर अगला फिल्पकार्ट, जोमेटो जैसे स्टार्टअप कहा से आयेगा। मैं 52वें जीएसटी परिषद में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कर नोटिस में इस निर्णय को बदलने की मांग उठाऊंगी।’</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया था आदेश</strong></h3>



<p>गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने का आदेश जारी किया था, जिसे 1 अक्&#x200d;टूबर से लागू करने की बात कही गई थी। संशोधित केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कहा गया था कि इन आपूर्तियों को लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान &#8216;कार्रवाई योग्य दांवों&#8217; के रूप में माना जाएगा और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।</p>



<p><strong>ये भी पढ़ें: </strong><a href="https://hindikhabar.com/state/uttar-pradesh/uttar-pradesh-people-lost-money-in-the-greed-of-becoming-millionaires-cleared-their-accounts-in-the-name-of-lottery/"> <strong>उत्तर प्रदेश: करोड़पति बनने के लालच में लोगों ने गंवाए पैसे, लॉटरी के झांसे में कर दिया अकाउंट साफ</strong></a></p>
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		<item>
		<title>जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने पर होगा अंतिम फैसला</title>
		<link>https://hindikhabar.com/gst-council-meeting-today-final-decision-on-levying-28-tax-on-online-gaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 06:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[GST Council]]></category>
		<category><![CDATA[Online Game]]></category>
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					<description><![CDATA[आज जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही, इसे लागू करने पर तौर-तरीकों पर भी चर्चा संभव है। बता &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>आज जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक कई मामलों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही, इसे लागू करने पर तौर-तरीकों पर भी चर्चा संभव है। बता दें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा।</p>



<p>बता दें &nbsp;इससे पहले 11 जुलाई को, जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और होर्स में दांव की फुल फेस वैल्यू पर 28 फीसदी टैक्स लगाने को मंजूरी दी थी। इसके बाद, केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारियों वाली कानून समिति ने टैक्स उद्देश्यों के लिए सप्लाई वैल्यू की कैलकुलेशन के संबंध में जीएसटी काउंसिल द्वारा विचार के लिए ड्राफ्ट रूल्स तैयार किए हैं।</p>



<p>इसी के साथ समिति ने एक नया नियम जोड़ने का सुझाव दिया है जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग की सप्लाई की वैल्यू खिलाड़ी की ओर से पैसे या वर्चुअल डिजिटल असेट के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के साथ जमा की गई कुल राशि होगी।&nbsp;</p>



<p>बताते चलें सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल की बैठक में गेम ऑफ स्किल को 28 प्रतिशत से राहत मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय भी गेम ऑफ स्किल के लिए गेम ऑफ चांस से अलग जीएसटी दर के पक्ष में है। हालांकि जीएसटी दर का फैसला जीएसटी काउंसिल ही कर सकती है।</p>



<p>ये भी पढ़ें: <a href="https://hindikhabar.com/big-news/brijbhushan-singhs-18-supporters-filed-nominations-for-wfi-elections-alleging-controlling-the-federation/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">बृजभूषण सिंह के 18 समर्थकों ने WFI चुनाव के लिए भरा नामांकन, महासंघ को नियंत्रित करने का आरोप</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसिनो पर अब 28% GST, कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स</title>
		<link>https://hindikhabar.com/now-28-gst-on-online-gaming-casino-no-tax-on-cancer-medicine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anukampa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 03:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[GST Council]]></category>
		<category><![CDATA[GST New Rates]]></category>
		<category><![CDATA[GST on Train Food]]></category>
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					<description><![CDATA[जीएसटी (GST) काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें बताया गया है कि अब से  ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28  फीसदी जीएसटी लगेगा। पूरे वैल्यू पर जीएसटी की वसूली की जाएगी। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50 वीं बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि जीएसटी कानून में संशोधन &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>जीएसटी (GST) काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें बताया गया है कि अब से  ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28  फीसदी जीएसटी लगेगा। पूरे वैल्यू पर जीएसटी की वसूली की जाएगी। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50 वीं बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया कि जीएसटी कानून में संशोधन के बाद ये नियम लागू होगा।</p>



<h3 class="wp-block-heading">फिल्म देखने वालों का लिए खुशखबरी!</h3>



<p>जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रींक्स जैसे खाने -पीने की चीजों पर जीएसटी को लेकर नया नियम अपनाया है। अब इन सभी चीजों को कम्पोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से उसपर टैक्स लगाया जो प्रिंसिपल सप्लाई यानि सिनेमा टिकट पर लगाया जाता है। यानि सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी अब देना होगा जो पहले 18 फीसदी लगता था।</p>



<p>जीएसटी काउंसिल की बैठक की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि चार चीजों के जीएसटी रेट्स मे कमी की गई है। मछली के पेस्ट पर जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। जरी पर भी जीएसटी दरों मे कमी की गई है।</p>



<p> इसपर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी कांउसिल की बैठक में  कैंसर की दवा के इम्पोर्ट पर जीएसटी को खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी कांउसिल के इस फैसले से कैंसर की दवा Dintuvximab के इम्पोर्ट को सस्ता करने में बड़ी मदद मिलेगी।</p>



<p>ये भी पढ़े:<a href="https://hindikhabar.com/state/delhi-ncr/delhi-man-commits-suicide-by-jumping-in-front-of-metro-cctv-footage-goes-viral/">Delhi:  मेट्रो के आगे कूदकर शख्स ने दी जान, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GST परिषद ने तरल गुड़ और पेंसिल शार्पनर के कर में कटौती की</title>
		<link>https://hindikhabar.com/gst-council-shot-at-taxing-liquid-goodies-and-pencil-sharpeners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aashish Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 13:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[GST Council]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण]]></category>
		<category><![CDATA[निर्मला सीतारमण]]></category>
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					<description><![CDATA[केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार GST परिषद ने शनिवार को तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर में कमी की। GST परिषद की 49वीं बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में, मंत्री ने यह भी कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योगों के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार GST परिषद ने शनिवार को तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर में कमी की।</p>



<p>GST परिषद की 49वीं बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में, मंत्री ने यह भी कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योगों के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST) द्वारा कर चोरी का मुकाबला करने पर जीओएम (मंत्रियों का समूह) की रिपोर्ट ) पर विचार किया गया था।</p>



<p>उन्होंने आगे कहा कि जून के महीने के लिए 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी जीएसटी मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।</p>



<p>वित्त मंत्री ने आगे कहा कि GST परिषद ने देय तिथि के बाद दायर वार्षिक कर रिटर्न पर देरी से लगने वाले जुर्माने को युक्तिसंगत बनाने का संकल्प लिया है।</p>



<p>बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधायिकाओं के साथ) के वित्त मंत्रियों के साथ-साथ केंद्र सरकार और राज्यों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 तारीख से बिगड सकता है आपके किचन का बजट , देखिए पूरी लिस्‍ट</title>
		<link>https://hindikhabar.com/your-kitchen-budget-may-deteriorate-from-18th-see-full-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 10:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[content="GST]]></category>
		<category><![CDATA[GST Council]]></category>
		<category><![CDATA[gst on curd]]></category>
		<category><![CDATA[gst on lassi]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[will curd be expensive]]></category>
		<category><![CDATA[क्‍या दही पर जीएसटी लगेगा]]></category>
		<category><![CDATA[जीएसटी]]></category>
		<category><![CDATA[जीएसटी काउंसिल]]></category>
		<category><![CDATA[महंगाई]]></category>
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					<description><![CDATA[नई दिल्ली। आने वाले कुछ दिनों में आपके घर का खर्च बढ़ने वाला है. ऐसा होगा कुछ घरेलू चीजों के दाम बढ़ने के कारण. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीजों जीएसटी (GST) लगा दिया गया था, जो पहले इसके दायरे से बाहर थी. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> <strong>नई दिल्ली</strong>।  आने वाले कुछ दिनों में आपके घर का खर्च बढ़ने वाला है. ऐसा होगा कुछ घरेलू चीजों के दाम बढ़ने के कारण. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीजों जीएसटी (GST) लगा दिया गया था, जो पहले इसके दायरे से बाहर थी. वहीं कुछ वस्&#x200d;तुओं पर जीएसटी की दर में बढ़ोतरी भी की गई थी.</p>



<p>मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया था कि जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी. इसलिए 18 जुलाई से ट्रेट्रा पैक वाले दही, लस्&#x200d;सी जैसी खाने-पीने की चीजें महंगी हो जाएगी. इसके साथ ही अस्&#x200d;पताल में इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा।</p>



<p><strong>इनके रेट होंगे ज्यादा</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर पहले जीएसटी नहीं लगता था. 18 जुलाई से इन पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा।</li><li>चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर 18% जीएसटी लगेगा।</li><li>अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक किराए वाले कमरे पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।</li><li>एटलस सहित मैप और चार्ज पर भी 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।</li><li>होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. पहले इन पर जीएसटी नहीं लगता था।</li><li>एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाला जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी हो जाएगा।</li><li>ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर।</li><li>18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. फिलहाल इन पर 12 फीसदी जीएसटी लग रहा है।</li></ul>



<p><strong>चुकानी होगी कम कीमत</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।</li><li>स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी 18 जुलाई से हो जाएगा।</li><li>उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत हो जाएगा, जहां ईंधन की लागत को शामिल किया जाता है।</li><li>डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर IGST 18 जुलाई से नहीं लगेगी।</li></ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>महंगाई पर काबू पाना है तो विधानसभा चुनावों में BJP को वोट न दें- Congress</title>
		<link>https://hindikhabar.com/dont-vote-for-bjp-in-assembly-elections-if-inflation-is-to-be-controlled-congress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 12:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[GST Council]]></category>
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					<description><![CDATA[बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जूते-चप्पलों से लेकर फूड डिलेवरी जैसे उत्पाद और सेवाओं पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) बढ़ाने के फ़ैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को मतदाताओं से आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट न देने की अपील की है। &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।</strong> <strong>जूते-चप्पलों से लेकर फूड डिलेवरी जैसे उत्पाद और सेवाओं पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) बढ़ाने के फ़ैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को मतदाताओं से आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट न देने की अपील की है। उन्होंने जनता से कहा है कि वे महंगाई से निपटने के लिए आगामी विधानसभा चुनाओं में भाजपा को हराएं.</strong></p>



<p>दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कुछ राज्यों में हुए उपचुनावों में मिली हार के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दी थी। उन्होंने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि अगर सोच समझकर अपना मद देंगे तो कम टैक्स लेने वाली सरकार आएगी।</p>



<p>सुरजेवाला ने कपड़ों पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किए जाने के फ़ैसले को जीएसटी काउंसिल द्वारा टाले जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने इसका श्रेय खुद लेते हुए कहा कि पांच राज्यों के चुनाव ख़त्म होने के बाद ही टैक्स बढ़ाए जाएंगे।</p>



<p>उन्होंने कहा, &#8220;ये याद रखा जाना चाहिए कि कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया है बल्कि केवल टाला गया है। ये फैसला मुमकिन है कि महीने भर के लिए टाल दिया जाए जब तक कि चुनाव न संपन्न हो जाएं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा।&#8221;</p>



<p>कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी बताया कि जूते-चप्पलों से लेकर ऐप के माध्यम से टैक्सी और ऑटो किराए पर लेना और खाना मंगवाना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए ड्रॉइंग किट्स और एटीएम से नकद निकासी भी 1 जनवरी से महंगी हो गई हैं।</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल-डीजल पर नहीं बनी कोई बात, जीएसटी के दायरे में शामिल किए जाने पर कोई फैसला नहीं</title>
		<link>https://hindikhabar.com/nothing-was-made-on-petrol-and-diesel-in-the-meeting-of-the-gst-council-no-decision-on-inclusion-in-the-purview-of-gst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 15:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ऑटो]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[बिज़नेस]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ्य]]></category>
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		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Remdesivir]]></category>
		<category><![CDATA[Suresh Khanna]]></category>
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					<description><![CDATA[लखनऊ: GST काउंसिल की 45वीं बैठक में शुक्रवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन जो ख़बर चर्चाओं में थी कि पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इस पर ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हो सका। लगभग दो सालों में पहली दफा इस बैठक में सभी सदस्यों ने आमने सामने &#8230;]]></description>
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<p><strong>लखनऊ:</strong> GST काउंसिल की 45वीं बैठक में शुक्रवार को कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन जो ख़बर चर्चाओं में थी कि पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इस पर ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हो सका।</p>



<p>लगभग दो सालों में पहली दफा इस बैठक में सभी सदस्यों ने आमने सामने बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा की। लखनऊ में हुई इस बैठक की अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की।</p>



<h3 class="wp-block-heading">बैठक में क्या-क्या फ़ैसले हुए?</h3>



<p>उत्तर प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी में शामिल किए जाने को लेकर बैठक में कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। इससे पहले दिल्ली के वित्त राज्य मंत्री ने भी कहा था कि पेट्रोल और डीज़ल की को जीएसटी के दायरे में लाने का ये सही वक्त नहीं है क्योंकि इसका सीधा असर राजस्व पर पड़ सकता है, जिसके बारे में विचार किया जानी ज़रूरी है।</p>



<p>साथ ही डीज़ल में मिलाए जाने वाले बायोडीज़ल पर जीएसटी को 12 % से घटा कर 5% फीसदी कर दिया गया है। बायोडीज़ल की खरीदारी तेल मार्केटिंग कंपनियां करती हैं।</p>



<p>इसके अलावा ज़ोलोजेन्स्मा और विलेटेस्टो जैसी आयात की जाने वाली महंगी जीवनरक्षक दवाओं को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि इन दवाओं का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में नहीं होता है।</p>



<p>कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं समेत कुछ और दवाओं पर जीएसटी में दी गई छूट को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये छूट 30 सितंबर तक थी। हालांकि ये छूट केवल रेमडेसिवीर पर लागू होगी, मेडिकल उपकरणों पर छूट होगी।</p>



<p>साथ ही कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को 12 फीसदी से कम कर के 5 फीसदी कर दिया गया है।</p>



<p>साथ ही गाड़ियों और रेलगाड़ियों के कुछ पुर्जों पर लगने वाली 12 फीसदी जीएसटी में इजाफा किया गया है। इसे बढ़ा कर 18 फीसदी किया जाएगा।</p>



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