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	<title>कपिल सिब्बल Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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	<title>कपिल सिब्बल Articles, Hindi News (हिंदी न्यूज) Articles - Hindi Khabar</title>
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		<title>&#8216;वक्फ एक धार्मिक दान है, जो अल्लाह को किया जाता है&#8217; SC में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने CJI के सामने दी दलील</title>
		<link>https://hindikhabar.com/delhi-waqf-is-a-religious-donation-which-is-made-to-allah-kapil-sibal-argued-before-cji-during-the-hearing-in-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karan Panchal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 11:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
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					<description><![CDATA[Delhi : वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नए कानून में वक्फ संपत्तियों पर &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Delhi : </strong>वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं।</p>



<p>कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नए कानून में वक्फ संपत्तियों पर आपत्ति जताने का अधिकार किसी को भी दे दिया गया है, जिससे संपत्ति पर विवाद की स्थिति में वक्फ का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि &#8220;वक्फ एक धार्मिक दान है जो अल्लाह को किया जाता है। एक बार वक्फ की गई संपत्ति हमेशा वक्फ ही रहती है, इसे किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।&#8221;</p>



<p>उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि 100-200 साल पुराने वक्फ दस्तावेजों को आज की तारीख में कहां से लाया जाएगा, और इस आधार पर संपत्तियों की वैधता कैसे सिद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से उन्होंने कहा, &#8220;यह हमारी पहचान और डीएनए से जुड़ा मसला है।&#8221;</p>



<h3 class="wp-block-heading">वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की बहुसंख्या पर भी उठे सवाल</h3>



<p>सिब्बल ने यह भी आपत्ति जताई कि नए प्रावधानों के तहत वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों का बहुमत हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, जबकि पहले वक्फ से संबंधित पदों पर केवल मुस्लिम ही नियुक्त किए जाते थे।</p>



<p>कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होना जरूरी कर दिया गया, संपत्ति पर विवाद का निपटारा कलेक्टर करेगा। यह सभी प्रावधान अगर लागू हो गए तो अपूरणीय नुकसान करेंगे। सभी प्रावधानों पर रोक जरूरी है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">विवाद निपटारा और संपत्ति का सरकारी नियंत्रण</h3>



<p>मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो उसका फैसला करने वाला भी सरकार का अधिकारी ही होगा। उन्होंने कहा कि नए कानून के अनुसार कोई भी वक्फ संपत्ति पर आपत्ति जता सकता है। उन्होंने कोर्ट को वक्फ का मतलब समझाते हुए कहा, &#8216;वक्फ क्या है, यह अल्लाह को किया गया दान है, जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ की गई संपत्ति वक्फ ही रहती है।&#8217;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>CJI गवई ने पूछा- जांच के दौरान संपत्ति सरकार के पास रहेगी?</strong></h3>



<p>इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने सवाल किया कि जब किसी संपत्ति की जांच शुरू होती है, तो क्या वह संपत्ति सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी? इस पर सिब्बल ने उत्तर दिया, &#8216;जी, हां। बिना किसी सुनवाई के ऐसा होगा और संपत्ति को विवादित कोई भी व्यक्ति बता सकता है। जांच होते ही वक्फ बोर्ड का कब्जा खत्म हो जाएगा।</p>



<p>यह भी पढ़ें :&nbsp;<a href="https://hindikhabar.com/delhi-big-decision-of-the-supreme-court-all-high-court-judges-will-be-entitled-to-full-pension/">सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के सभी जज फुल पेंशन के होंगे हकदार</a></p>



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		<title>SC : मुख्तार अंसारी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुरक्षा उपाय जारी रखे उत्तर प्रदेश सरकार</title>
		<link>https://hindikhabar.com/sc-supreme-courts-instructions-on-the-petition-related-to-mukhtar-ansari-uttar-pradesh-government-should-continue-security-measures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ankur Pratap Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 13:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
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					<description><![CDATA[SC : मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा उपाय जारी रखने के निर्देश दिए है। सनद रहे कि मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चार्ट पर कोई खामी नहीं पाई है। न्यायमूर्ति हृषिकेष &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>SC</strong> : मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (<strong>SC</strong>) ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा उपाय जारी रखने के निर्देश दिए है। सनद रहे कि मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद हैं। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े चार्ट पर कोई खामी नहीं पाई है। न्यायमूर्ति हृषिकेष रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था। उमर अंसारी ने अपनी याचिका में पिता को राज्य से बाहर किसी अन्य जेल में भेजने की मांग की थी।</p>



<h3 class="wp-block-heading">हम सुरक्षा व्यवस्था को देख काफी संतुष्ट हैं</h3>



<p>उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ के सामने मुख्तार अंसारी से जुड़े लंबित मामलों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण रखा। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि हमने उन मामलों का विवरण दिया है, जिनकी जांच हो रही है। जिसके बाद पीठ ने कहा कि हम सुरक्षा व्यवस्था को देख काफी संतुष्ट हैं। हालांकि, पीठ ने कहा कि तमाम उपायों के बावजूद कई चीजें हो रही हैं। हम इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भी किया जा रहा है, उसे जारी रखा जाए। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया था।</p>



<h3 class="wp-block-heading">पीठ ने क्या कहा?</h3>



<p>पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सभी सुरक्षा उपायों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, ताकि आरोपी को किसी भी तरह का अप्रत्याशित स्थिति से न निपटना पड़े। याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की।</p>



<p><strong>यह भी पढ़ें &#8211;</strong> <a href="https://hindikhabar.com/state/delhi-ncr/aap-aap-congress-together-for-chandigarh-mayor-elections-says-raghav-chadha/">चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए AAP-कांग्रेस  एक साथ, राघव चड्ढा बोले- ‘पहली बार INDIA VS BJP’</a></p>



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		<title>सरकार ने सांसदों को सदन से निलंबित करने की संस्कृति कर ली है विकसित : कपिल सिब्बल</title>
		<link>https://hindikhabar.com/government-has-developed-a-culture-of-suspending-mps-from-the-house-kapil-sibal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ankur Pratap Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
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		<category><![CDATA[सरकार]]></category>
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					<description><![CDATA[New Delhi : संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सांसदों पर असंसदीय आचरण करने का आरोप है। लेकिन, विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार तानाशाही-पूर्ण रवैया अपना रही है और विपक्षी सांसदों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। सदन से निलंबित किए &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>New</strong><strong> </strong><strong>Delhi :</strong><strong> </strong>संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सांसदों पर असंसदीय आचरण करने का आरोप है। लेकिन, विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार तानाशाही-पूर्ण रवैया अपना रही है और विपक्षी सांसदों की बातों को अनसुना किया जा रहा है। सदन से निलंबित किए गए सांसदों ने पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब मांगा है। विपक्ष का आरोप है कि 13 दिसंबर को दर्शक-दीर्घा से 2 लोगों का सदन के अंदर कूदना बड़ी खुफिया विफलता है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">कपिल सिब्बल ने क्या कहा? &nbsp;</h3>



<p>राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने सांसदों को सदन से निलंबित करने की संस्कृति विकसित की है। जैसे ही, आप किसी बात का विरोध करते हैं, तो कहा जाता है कि आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। फिर, सांसदों के चर्चा में हिस्सा लेने का मतलब क्या है?</p>



<h3 class="wp-block-heading">कार्ति चिदंबरम ने क्या कहा?</h3>



<p>कार्ति चिदंबरम ने कहा कि कल जो हुआ वह बड़ी सुरक्षा और खुफिया विफलता थी। हम चाहते हैं कि सरकार सदन में बयान दें। गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को 13 दिसंबर की घटना के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। सांसदों को यह भी बताना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?</p>



<h3 class="wp-block-heading">सरकार सदन में बयान नहीं देने पर अड़ी हुई है</h3>



<p>कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार सदन में बयान नहीं देने पर अड़ी हुई है। पीएम मोदी या गृह मंत्री शाह के बयान की मांग करने और सदन के भीतर अपना विरोध दर्ज कराने के कारण सरकार विपक्षी सांसदों की आवाज दबा रही है। 15 सांसदों को बाकी बचे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से सदन के पटल पर स्पष्ट बयान देने की मांग कर रही हैं।</p>



<p><strong>यह भी पढ़ें &#8211;</strong> <a href="https://hindikhabar.com/religious/lucky-zodiacs-2024-these-zodiacs-sign-females-will-have-2024-a-lucky-year/">Lucky Zodiacs 2024: इन चार राशि वाली महिलाओं के लिए लकी रहेगा 2024.. कहीं आप की भी तो नहीं लकी राशि.. जानें</a></p>
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		<title>दिल्ली: उच्च न्यायालय पहुंचा “न्यूज़क्लिक” पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला</title>
		<link>https://hindikhabar.com/delhi-case-of-arrest-of-news-click-journalists-reaches-high-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aarti Agravat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 06:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delhi NCR]]></category>
		<category><![CDATA[बड़ी ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[उच्च न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[कपिल सिब्बल]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[न्यूज़क्लिक गिरफ्तारी मामला]]></category>
		<category><![CDATA[पत्रकार]]></category>
		<category><![CDATA[यूएपीए कानून]]></category>
		<category><![CDATA[हाई कोर्ट]]></category>
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					<description><![CDATA[NewsClick  Arrest Case In Delhi High Court: न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकार और लेखक का मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया है। न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने चीनी फंडिंग के कथित मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>NewsClick  Arrest Case In Delhi High Court:</strong> न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकार और लेखक का मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गया है। न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने चीनी फंडिंग के कथित मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।</p>



<h3 class="wp-block-heading">वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं पैरवी</h3>



<p>बता दें, इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए शुक्रवार सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। कपिल सिब्बल ने कहा, &#8220;हम न्यूज़क्लिक मामले में गिरफ्तारी की बात रहे है। संस्था से जुड़े पत्रकारों की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।&#8221;</p>



<h3 class="wp-block-heading">मामला आज के लिए हुई लिस्टिंग</h3>



<p>वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील के बाद कोर्ट इस मामले को आज सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। बेंच ने कहा ठीक है “मामला आज सूचीबद्ध है।&#8221; बता दें, न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एक लेख में लगाए गए आरोप के बाद छापेमारी की गई थी और इसके बाद गिरफ्तार किया गया था। लेख के माध्यम से ये आरोप लगाया गया कि न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जा रहा था।</p>



<p>ये भी पढ़ें- <a href="दिल्ली पुलिस के एसीपी ने की खुदकुशी, पत्नी की मौत से डिप्रेशन में थे अधिकारी">Delhi: दिल्ली पुलिस के एसीपी ने की खुदकुशी, पत्नी की मौत से डिप्रेशन में थे अधिकारी</a></p>
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