ट्रेन में कई बार सफर करते समय आपको ये टेंशन रहती है कि अगर ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? टिकट के पैसे बर्बाद ना हो जाए लेकिन अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे आपको बहुत सारी सुविधाएं भी देता है. अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आप सफर करने में असमर्थ हैं तो आपके टिकट का पैसा भी वापस मिल सकता है।
रेलवे आपके पैसे वापस करने में अधिकतम 45 से 60 दिनों का समय लेता है. कई बार ये राशि 15 दिन में यात्रियों को वापस मिल जाती है, यात्रियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि टीडीआर की सुविधा केवल कंफर्म टिकट पर ही मिलेगी, आरएसी और वेटिंग पर ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
इनसे कर सकते हैं संपर्क भारतीय रेलवे की ये कोशिश रहती है कि यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए. ऐसे में यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में यात्री स्टेशन मैनेजर, टिकट काउंटर, रेलवे टिकट कलेक्टर से भी टीडीआर के संपर्क कर सकते है।
इसके लिए आपको सबसे पहले टिकट डिपोजिट रसीद भरनी होगी. इसे टीडीआर भी कहते हैं, असल में ट्रेन के छूट जाने की स्थिति में चार्ट पहले से तैयार हो गया होता है और उसके बाद टिकट कैंसल नहीं करा सकते हैं।
ऐसी परिस्थिति में आप टीडीआर के माध्यम से आपने पैसे वापस पा सकते हैं. इसे भरते समय आपको रेलवे को ये भी बताना होगा कि आखिर ट्रेन में सफर नहीं कर पाने के पीछे कारण क्या था उसके बाद ही आपको भुगतान वापस मिलेगा<
इसके लिए आपको इस बात का भी खयाल रखना होगा की ये टीडीआर केवल ट्रेन के छूटने के 1 घंटे से भीतर ही आपको भरना होगा, यात्रियों को टिकट काउंटर के माध्यम से इसे भरना पड़ता है हालांकि अब रेलवे ने ऑनलाइन टीडीआर की व्यवस्था भी शुरू कर दी है
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