पैन (PAN Card) एक दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है। ये आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को जारी किया जाता है। पैन कार्ड पहचान का एक प्रमाण है और बैंक खाता खोलने, ऋण आवेदन और आयकर दाखिल करने जैसे वित्तीय लेनदेन के लिए बहुत जरूरी है। पैन कार्ड पर धारक का नाम, फोटोग्राफ, जन्म तिथि और पैन नंबर शामिल होता है।
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति को उनके नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी करने की अनुमति होती है। ये संख्या सभी के लिए अलग-अलग होती है। यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आपके दंडित किया जाएगा और आप पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी। इसे आयकर अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है।
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं, तो आईटी विभाग आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है। इस अधिनियम के तहत व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आपको 1 जुलाई, 2017 तक अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 30 जून, 2023 तक ऐसा करने का समय है। अन्यथा, आप 1 जुलाई, 2023 से इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। एक बार जब पैन कार्ड धारक समय सीमा पार कर लेते हैं, तो 10 अंकों का अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर या पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
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