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Army Officer: “मैसेंजर” एप के चलते रुकी थी पदोन्नति, अब HC से मिली राहत

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Army Officer: तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने मोबाइल फोन पर “मैसेंजर” एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए एक सेना अधिकारी को दी गई सजा को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें इसके लिए फटकार भी लगाई थी। न्यायमूर्ति पी माधवी देवी ने अधिकारी की पदोन्नति रद्द करने के आदेश को भी रद्द कर दिया, हालांकि उन्होंने अधिकारियों को सेना नियमों के तहत प्रक्रिया के अनुसार अधिकारी के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी।

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Army Officer: कोर्ट ने किया बचाव

न्यायालय ने कहा कि अधिकारी को जारी की गई “गंभीर फटकार” की सजा हानिरहित हो सकती है, लेकिन इसका उसकी सेवा पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकारी के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की बात की जाती है तो मामले में नरम रुख अपनाना चाहिए।

सजा में मिली गंभीर फटकार

बता दें कि इस मामले में अदालत के समक्ष अधिकारी को सेना की सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन के लिए कार्यवाही के बाद “गंभीर फटकार” की सजा दी गई थी। साथ ही यह पाया गया कि उनके मोबाइल फोन पर “ज़ूम और शेयर चैट” एप्लिकेशन थे, हालांकि इन ऐप्स का उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन उन्हें “मैसेंजर” ऐप का उपयोग करते हुए पाया गया था।इसके लिए, उनकी पदोन्नति भी रोक दी गई थी लेकिन राहत के लिए अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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