Uttarakhand: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगा दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 200 ML के टेट्रा पैक को पर्यावरण के लिए नुकसान बताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल तक सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार को जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तिथि निर्धारीत की गई है।
वहीं मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले को लेकर चंपावत निवासी नरेश चंद्र ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने 200 एमएल के ट्रेटा पैक से होने वाला नुकसान बताया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की नयी आबकारी नीति के अनुसार शराब के 200 एमएल के टेट्रा पैक में बेचने की योजना है। यह योजना सरकार प्लास्टिक वेस्ट नियमावली के विरुद्ध है, जिसकी वजह से पर्यवारण को नुकसान होगा।
याचिकाकर्ता ने शराब के 200 एमएल के टेट्रा पैक पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार एक ओर प्लास्टिक कूड़ा पर रोक नहीं लगा पा रही है। दूसरी तरफ टेट्रा पैकों में शराब बेचने की अनुमति भी दे रही है। जिसकी वजह से प्रदूषण और बढ़ेगा। वहीं सराकर की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध किया। चंद्रशेखर रावत का कहना है कि दूध छांछ जैसे उत्पाद भी टेट्रा पैक में बेचे जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने सराकर की दलील को खारिज कर दी है।
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