CM पुष्कर सिंह धामी धर्मांतरण मुद्दे पर हुई सख्त, नया कानून लाने की तैयारी में जुटी सरकार

उत्तराखंड सरकार अब धर्मांतरण मुद्दे सख्त होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के नए निय़म के बात करें तो आरोपियों को अब कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है। जानकारी के लिए बता दें कि इस विषय को लेकर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। इतना ही नहीं धर्मांतरण जैसे को लेकर अब नया एक्ट भी लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल पहले धर्मांतरण के मामले में तत्काल जमानत मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब इसै गैर जमानती प्रावधान कर दिया गया है।
खबर तो ये है कि धर्मांतरण में अब दो तो सात साल जबकि सामूहिक धर्मांतरण में तीन साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं पीड़ित को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी