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Omicron Variant: राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-होटल

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Omicron variant का बढ़ रहा खतरा

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लखनऊ में धारा 144 लागू की गई

नोएडा: कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है. योगी सरकार ने राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है. अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.

जेसीपी लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया के आदेश के मुताबिक,  कोरोना की सभी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. विधानसभा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य किया गया है.

लाउडस्पीकर पर बैन

जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने शहर में लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसके अलावा, सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा गया है कि छतों पर ईंट-पत्थर समेत ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगा.

भड़काऊ पोस्ट नहीं करने की अपील

आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे. ऐसा करने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दे कि इस नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है. विदेशों में यह वेरिएंटे ज्यादातर बच्चों को शिकार बना रहा है.

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