Lucknow: जिला न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ मामला रद्द करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई की तारीख 1 नवंबर तय की है।
मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के पास भी भेजा गया है। याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विशेष सांसद/विधायक अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अर्जी दाखिल की है।
आरोप था कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में जानबूझकर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।
हालांकि, राहुल गांधी ने कई संदेह व्यक्त किए और उन्हें ब्रिटिश पेंशनभोगी, ब्रिटिश नौकर, मददगार और अपनी रिहाई के लिए माफी मांगने वाला बताकर अनेकों दोषारोपण किया। ट्रायल कोर्ट ने शुरू में आवेदन को मुकदमे के रूप में दायर करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण मुकदमा खारिज कर दिया। प्रथम दृष्टया अदालत के इस फैसले को एक निगरानी आवेदन द्वारा चुनौती दी गई थी।
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