Advertisement

Lucknow: महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने वालों पर होगी कार्रवाई

Share
Advertisement

Lucknow: शासन ने बेवजह गिरफ्तारी करने और महिलाओं, बुजुर्गों व नाबालिगों को थाने में बुलाकर पूछताछ की प्रवृत्ति के लिए सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी डीएस चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जब तक किसी मामले में पुख्ता साक्ष्य न हों, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी न की जाए। डीजीपी ने इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

Advertisement

परिजनों, महिला पुलिस की मौजूदगी जरूरी

डीजीपी डीएस चौहान ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से पूछताछ के लिए उन्हें थाने नहीं बुलाया जाएगा। पुलिस को पूछताछ वहीं करनी होगी, जहां महिलाएं रहती हैं। इस दौरान परिजनों और महिला पुलिस की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। इसी प्रकार बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों से उसके परिवार के सदस्यों, संरक्षकों अथवा किशोर कल्याण अधिकारियोंं की उपस्थिति में ही पूछताछ की जा सकेगी।

अगर जांच में कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को धारा 41 के तहत नोटिस देकर बुलाया जाता है तो जांच अधिकारी के सामने पेश होने पर वह अनुरोध कर सकता है। यदि उसे पुलिस थाने की जगह किसी अन्य स्थान पर बुलाया जाता है तो वहां एक स्वतंत्र साक्षी होना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे जांच अधिकारी अधिकतम चार दिन का अतिरिक्त समय दे सकता है।

ये भी पढ़ें : Lucknow:  सरोजनी पुलिस ने किया सराहानिय कार्य, लापता बच्चियों को एक घंटे में किया बरामद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *