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UP: 1 अप्रैल से नई टैक्स पॉलिसी लागू, शराब के दाम, पहुचेंगे आसमान

UP: 1 अप्रैल से नई टैक्स पॉलिसी लागू, शराब के दाम, पहुचेंगे आसमान

UP: 1 अप्रैल से नई टैक्स पॉलिसी लागू, शराब के दाम, पहुचेंगे आसमान

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साल 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश (UP) के राज्य मंत्रिमंडल ने नई टैक्स पॉलिसी को पास कर दिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल, 2023 से शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। हैरानी की बात ये है कि इससे शराब उद्योग से अतिरिक्त 45,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशी आने की उम्मीद की जा रही है।

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आपको बता दें कि शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई नीति को अपनाने पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का नेतृत्व किया था। जानकारी के अनुसार, नई नीति में ये कहा गया है कि प्रदेश ने मॉडल दुकानों, बीयर, और विदेशी शराब के लिए लाइसेंस की कीमतों में 10% का इजाफा किया है।

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UP: इन लाइसेंस के कीमतों में इजाफा

बियर, वाइन, या अन्य अल्कोहोलिक ड्रिंक के आयात के लिए गोदाम लाइसेंस (BWFL-2A, 2B, या 2C) पाने के लिए नए और ज्यादा कड़े नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस गोदाम में जब तक सीमा शुल्क का नहीं दिया जाता, या निर्यात के लिए माल को मंजूरी मिलती, तब तक माल को यहां रखा जाता है।

मास्टर वेयरहाउस के रिन्यूअल या शुरुआती पंजीकरण की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लखनऊ नगर निगम के 5km के दायरे में अल्कोहोलिक ड्रिंक बेचने के लिए लाइसेंस की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। 2023 और 2024 के लिए टैक्स पॉलिसी जरूरी सरकारी कार्यक्रमों के लिए रिवेन्यू को बढ़ाने और अल्कोहोलिक ड्रिंक सेक्टर को स्थिरता देने के इरादे से जारी की गई है।

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