Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर एक हिंदू या मुस्लिम धार्मिक स्थल है या नहीं , इसका फैसला ट्रायल कोर्ट को करना होगा और इस मुद्दे पर 1991 का मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है। । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम (जो किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को संरक्षित करने का प्रयास करता है) के तहत धार्मिक स्थानों की प्रकृति पर सवाल उठाने वाले मुकदमे दायर करने पर रोक केवल इन पर लागू होती है।
हालांकि, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक चरित्र विवादित है। कोर्ट ने आगे कहा, “1991 के अधिनियम की धारा 4(1) और 4(2) अविवादित संरचना पर लागू होती हैं। केवल यह दावा करने से कि कुछ स्थान का उपयोग कुछ वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पूजा स्थल के रूप में किया जाता है, उस स्थान के धार्मिक चरित्र की घोषणा नहीं की जाएगी। पूजा स्थल के परिवर्तन के लिए समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को शांत करने के उद्देश्य से अधिनियम प्रख्यापित किया गया था, और सरकार ने महसूस किया कि इस तरह के रूपांतरण को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए
… हालांकि, तत्काल मामले में, वादी द्वारा मांगी गई राहत नहीं है किसी भी पूजा स्थल को परिवर्तित करना, लेकिन ज्ञानवापी परिसर के हिस्से के धार्मिक चरित्र के बारे में एक घोषणा की मांग की गई है… वादी के अनुसार, धार्मिक चरित्र कभी नहीं बदला है और ज्ञानवापी परिसर आदि भगवान विश्वेश्वर का स्थान है, और आरोप लगाया गया है इसके हिस्से में मस्जिद का चरित्र नहीं बदलेगा,”।
हिंदू पक्षों ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन मंदिर मौजूद था और इस भूमि का “हिंदू” चरित्र नहीं बदला, भले ही बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के मस्जिद बनाने के आदेश पर मंदिर की संरचना को तोड़ दिया गया हो। न्यायालय ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम “धार्मिक चरित्र” को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह केवल “रूपांतरण” और “पूजा स्थल” शब्दों को परिभाषित करता है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, इसलिए, भूमि के टुकड़े या संरचना के “धार्मिक चरित्र” से संबंधित प्रश्नों का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए।
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