मंदिर में घुसकर महंत और उसके परिवार के साथ मारपीट, लूटपाट करने के मामले में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले में उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की अदालत ने लोनी बार्डर थाने के तत्कालीन एसएचओ समेत 35 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने शनिवार को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने के 35 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इनमें थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र पंवार और विभांशु तोमर शामिल है। आरोप है कि पुलिसवालों ने महंत मोनू शर्मा और उनकी पत्नी दीपा के खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाया।
दीपा की ओर से अर्जी देने वाले अधिवक्ता अंबरीश कुमार ने बताया कि टीला शाहबाजपुर गांव के मोनू धाम के महंत मोनू शर्मा से गांव के मनीष भाटी, बल्ली और विकास मावी दो लाख रुपये प्रति माह की रंगदारी मांग रहे थे। छह जुलाई 2022 को मंदिर में एक गरीब लड़की के शादी समारोह के दौरान वे लोग आए।
उनकी और पति की पिटाई कर सामान लूट ले गए। उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने उन्हें ही थाने में बिठा लिया। उसके बाद थाने से जाने के लिए कहा और फिर सरकारी काम में बाधा का केस बना दिया। इसी केस में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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