Uttar Pradesh: प्रयागराज के MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2009 में प्रयागराज के फूलपुर इलाके में एक चुनावी सभा में फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा (Vijay Mishra) को पांच साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने उनके गनर संजय मौर्य पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि ये उस समय मिश्रा के साथ जुड़े हुए थे। मिश्रा भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक थे।
जानकारी के अनुसार, गोली लगने की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था जिसके बाद फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच के दौरान सामने आया कि विजय मिश्रा के गनर की कार्बाइन से गोली चलाई गई थी। हालांकि, आगे की जांच के दौरान, विजय मिश्रा के पास से कारबाइन बरामद की गई थी। आपको बता दें कि ये सरकार के द्वारा गनर को दी गई थी। गौरतलब है कि शस्त्र अधिनियम के तहत ये एक अपराध है। इस कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
आपको बता दें कि बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की सुनवाई और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच की गई थी। इसके बाद एमपी / एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने विजय मिश्रा को सजा के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस मामले में मिश्रा को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई गई थी।
साथ ही उनके गनर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
जानकारी के अनुसार, विजय मिश्रा मोंकफिश मामले समेत कई मामलों में आरोपी इस समय आगरा जेल में बंद है।
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