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Phone Tapping: प्रियंका के ‘बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक’ वाले बयान पर केंद्र ने लिया संज्ञान, जांच करेगी सरकार !

Phone Tapping

File Photo

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नई दिल्ली: मंगलवार को यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने अखिलेश के फ़ोन टैपिंग(Phone Tapping) वाले बयान को लेकर सवाल किया, इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा, फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं।
प्रियंका ने सरकार पर तंज करते हुए ये भी कहा कि ‘सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या?’

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गुरुवार को सूत्रों के हवाले से मिली ख़बर के अनुसार प्रियंका गांधी द्वारा ‘बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक’ वाले बयान पर केंद्र सरकार ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच कराने का फैसला लिया है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम(CERT IN) प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। बता दें जांच के जल्द शुरुआत की संभावना है।

क्या है फ़ोन टैपिंग (Phone Tapping) मामला ?

बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इनकम टैक्स की रेड हुई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा, सरकार अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सरकार हमारी फ़ोन टेप(Phone Tapping) करती है। योगी आदित्यनाथ खुद हमारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं।

अखिलेश के इस आरोप का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘उनकी तरफ से यह कृत्य किए जाते होंगे तो उन्हें यही लगता होगा’।

क्या सरकार किसी का भी फ़ोन करा सकती है टैप ?

निजता का अधिकार भारतीय संविधान का मूल रुप है। इस अधिकार के तहत कोई भी किसी के निजी जीवन में खलल नही डाल सकता,लेकिन कुछ मामलों में सरकार को अधिकार होते हैं कि वो आपके निजी जीवन निगरानी कर सकती है।

देश की संप्रभुता और अखंडता के लिये सरकार को आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत किसी को भी इंटरसेप्ट करने का अधिकार हैं। लेकिन ऐसा नही है की किसी भी व्यक्ति को इंटरसेप्ट करने का अधिकार किसी भी सरकारी संस्था को डिफ़ॉल्ट रूप से है। किसी भी व्यक्ति को इंटरसेप्ट या जासूसी करने के लिए जांच एजेंसियों को गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है।

अगर किसी को लगता है की उसकी जासूसी गैर-कानूनी ढंग से हुई है तो पीड़ित व्यक्ति भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम की धारा 26 (b) के तहत मुकदमा कर सकता है।

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