माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी-एमएलए ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उमेश पाल अपहरण के मामले में अतीक समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है।
बता दें कि उमेश पाल अपहरण के मामले में कोर्ट ने 17 मार्च को सुनवाई पुरी कर ली थी। इसके बाद कोर्ट ने 23 मार्च को कोर्ट ने अतीक अहमद को अदालत में होने को आदेश दिए थे। मंगलवार (28 मार्च) को कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इस जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को दी जाएगी।
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